चंबा स्कूल के विद्यार्थियों को कोटपा एक्ट की जानकारी दी

डिसिन के सीनियर डॉ अरविद धीमान ने कोटपा के तहत जानकारी देते हुए बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। कुछ स्थानों पर जैसे होटल रेस्तरां हवाई अड्डों पर तंबाकू के सेवन के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उ

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Apr 2019 05:28 PM (IST) Updated:Wed, 24 Apr 2019 05:28 PM (IST)
चंबा स्कूल के विद्यार्थियों को 
कोटपा एक्ट की जानकारी दी
चंबा स्कूल के विद्यार्थियों को कोटपा एक्ट की जानकारी दी

संवाद सहयोगी, चंबा : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. अरविद धीमान ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। कुछ स्थानों पर जैसे होटल, रेस्तरां, हवाई अड्डों पर तंबाकू के सेवन के लिए स्थान चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है। अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णत: प्रतिबंधित है। तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर चित्र के रूप में चेतावनी अंग्रेजी और हिदी में लिखी होना चाहिए। कोई व्यक्ति या कंपनी जहां पर तंबाकू उत्पाद बनाते हैं और कोटपा के नियमों के तहत उस पर चेतावनी आदि नही लिखते हैं तो उसको दो वर्ष की सजा हो सकती है। इस अवसर पर हेल्थ एजुकेटर लोकिद्र भारद्वाज ने डॉ. अरविद की ओर से दी गई अहम जानकारी पर छात्रों से अमल करने का आह्वान किया है। इस मौके पर अंकुश चंदेल भी मौजूद रहे।

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