साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

सीबीआइ कोर्ट ने 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Thu, 23 Aug 2018 04:24 PM (IST) Updated:Thu, 23 Aug 2018 04:24 PM (IST)
साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज
साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

जेएनएन, पंचकूला। साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पंचकूला स्थित विशेष सीबीआइ कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई है। मामले के दूसरे आरोपित डॉ. पंकज गर्ग की विदेश जाने की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह, डॉ. एमपी सिंह एवं डॉ. पंकज गर्ग के खिलाफ आरोप तय होने के बाद गुरमीत राम रहीम ने जमानत याचिका लगाई थी। राम रहीम ने कहा था कि मामले में आरोपित डॉ. पंकज गर्ग एवं एमपी सिंह को जमानत मिल चुकी है, इसलिए उसे भी जमानत दी जाए, परंतु वीरवार को अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट ध्रुव गुप्ता के अनुसार जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत दो अन्य आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं और गवाहियों का दौर शुरू हो गया है।

पंकज गर्ग ने अमेरिका जाने के लिए मांगी है अनुमति

राम रहीम पर 326 (नपुंसक बनाने), 417 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 506 (डराना, धमकाना) के तहत केस दर्ज किया गया था। डॉ. पंकज गर्ग ने यूएस में होने वाली मेडिकल कांफ्रेंस में जाने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सीबीआइ कोर्ट ने 50 लाख रुपये की सिक्योरिटी पर इजाजत दे दी है। डॉ. पंकज गर्ग को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।

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