New Traffic Challan In Delhi: हरियाणा-यूपी समेत देशभर के वाहन चालक हो जाएं सावधान, इन गलतियों पर भरना होगा हजारों का चालान

New Traffic Driving Guideline in Delhi अगर उन्होंने गाड़ी के भीतर मास्क नहीं पहना है तो उन्हें 2000 रुपये का चालान भरना होगा। ऐसे में जब घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें। इसके साथ अगर आप दिल्ली में अन्य राज्य से आ रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं।

By Jp YadavEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 08:23 PM (IST) Updated:Thu, 08 Apr 2021 09:43 AM (IST)
New Traffic Challan In Delhi: हरियाणा-यूपी समेत देशभर के वाहन चालक हो जाएं सावधान, इन गलतियों पर भरना होगा हजारों का चालान
यूपी और हरियाणा के वाहन चालक हो जाएं सावधान।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के किसी भी राज्य से अपने वाहन से राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान अगर आपने कुछ गलतियां कीं तो आपको हजारों रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019 तो लागू ही है, साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश भी आया है, जिसके तहत दिल्ली में अकेले कार चलाते समय भी मास्क पहनने की अनिवार्यता से छूट नहीं है। यानी राजधानी दिल्ली में अगर कोई कार चला रहा है और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है, बावजूद इसके उसे मास्क लगाना होगा। दिल्ली में अगर कोई ऐसा नहीं करता पाया जाता है तो उसे 2000 रुपये का चालान भरना होगा।

पढ़िये- दिल्ली हाई कोर्ट का अहम आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि कार में आप अकेले हों तो भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जज साहब ने अपने आदेश में कहा कि मास्क 'सुरक्षा कवच' का काम करता है, साथ ही यह कोरोना वायरस को फैलने से भी रोकता है। इसके साथ ही, अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था। 

Farmers Protest : पंजाब से मिला दिल्ली पुलिस को सबसे बड़ा चैलेंज, लक्खा सिधाना बोला- आ रहा हूं कुंडली बॉर्डर

यूपी, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वाहन चालक हो जाएं सावधान

बता दें कि दिल्ली से सटे यूपी (गाजियाबाद, नोएडा-ग्रेटर नोएडा और हापुड़) और हरियाणा (गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और सोनीपत) के लाखों लोग राजधानी आते हैं। ऐसे में अगर उन्होंने गाड़ी के भीतर मास्क नहीं पहना है तो उन्हें 2000 रुपये का चालान भरना होगा। ऐसे में जब घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें। इसके साथ अगर आप दिल्ली में अन्य राज्य से आ रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं।

Kisan Andolan Discrimination: टीकरी बॉर्डर पर जुटे किसान आंदोलनकारियों में जारी है भेदभाव, किसी को राहत तो कोई मुसीबत में

वहीं, दिल्ली में सामान्य ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले भी सावधान हो जाएं।  दिल्ली में अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपको जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दिल्ली में यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को एक साल की जेल की सजा और इसके साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

Indian Railway News: नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस 9 अप्रैल से निरस्त रहेगी

शराब पीकर चलाई तो तगड़ा फाइन, जो भी हो सकती है

नए नियम के मुताबिक, अगर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार कोई ड्राइवर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार करने पर 10,000 रुपये और छह महीने की जेल हो सकती है। यह गलती दोबारा की तो 2 वर्ष की जेल की सजा के साथ ही 15,000 रुपये फाइन भरना पड़ सकता है।

नाबालिग ने गाड़ी चलाई तो खैर नहीं

दिल्ली में अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसपर 25, 000 रुपये फाइल लगेगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद होगा सो अलग। आरोपित नाबालिग 25 वर्ष की उम्र तक वाहन भी नहीं चला पाएगा। मां-बाप को भी सजा का प्रावधान है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020 दिल्ली में नए ट्रैफिक नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये फाइन लगेगा।

यहां जानिये- नया मोटर व्हीकल एक्ट-2019

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 000 रुपये कर दिया गया है। बिना सीट बेल्ट न लगाने पर1000 रुपये का चालान है। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 5000 रुपये तक फाइन है। दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 2000 का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है। बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 2000 रुपये चालान है।  इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर 1000 रुपये का चालान कटेगा। ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5000 रुपये का चालान है।

ये भी पढ़ेंः दिल्ली के हजारों लोगों को जल्द खुशखबरी देने के लिए सीएम केजरीवाल ने की मीटिंग, अधिकारियों के दिए ये निर्देश 

chat bot
आपका साथी