भवन निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

सुपौल। इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृत राशि का लाभुकों द्वारा वर्षो पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12, 12-13,

By Edited By: Publish:Thu, 20 Oct 2016 01:02 AM (IST) Updated:Thu, 20 Oct 2016 01:02 AM (IST)
भवन निर्माण नहीं कराने वाले लाभुकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी

सुपौल। इन्दिरा आवास योजना की स्वीकृत राशि का लाभुकों द्वारा वर्षो पूर्व वित्तिय वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15 में राशि उठा लेने एवं विभाग द्वारा भवन निर्माण प्रारंभ कराने के बारंबार निर्देश व नोटिस के बावजूद लाभुकों द्वारा भवन नहीं प्रारंभ करवाने की स्थिति में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के चिन्हित 23 लाभुकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में श्रीपुर पंचायत के लाभुक अंजू देवी पति महेश्वर भिंडवार, त्रिफुल देवी पति अरुण कुमार झा, सुधा देवी पति अशोक सिंह, निर्मला देवी पति झमेली शर्मा, गोविन्दपुर पंचायत के लाभुक आरती देवी पति जगरनाथ राय, राधा देवी पति पुहुप लाल ठाकुर, भवानीपुर उत्तर पंचायत के लाभुक अमेली देवी पति सुरेन्द्र भुसकुलिया,शान्ति देवी पति मोहन दास भवानीपुर दक्षिण पंचायत के लाभुक सितारा खातुन पति जब्बार अंसारी, पूनम देवी पति संजय कुमार, रामजी दास पिता तेतर दास चिलौनी उत्तर पंचायत के लाभुक मंजु

देवी पति मनोज साह, गीता देवी पति गजेन्द्र शर्मा, संजु देवी पति सदानन्द

शर्मा,सोनी देवी पति जितेन्द्र पासवान, सरिता देवी पति दिनेश मंडल, मंजू देवी पति सुरत लाल शर्मा, भरत पासवान पिता हरि किशुन पासवान सुखानगर पंचायत के लाभुक मंजू देवी पति उमेश मेहता, मुन्नी देवी पति दिनेश ठाकुर, इन्दू देवी पति सुनील मेहता एवं तेकुना पंचायत के लाभुक सेल कुमारी पति भूपेन्द्र राम व सलीता देवी पति रुपेश पासवान के नाम शामिल हैं। थानाध्यक्ष शिव शकर कुमार ने नामजद लोगों के विरुद्ध सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी काड संख्या 84/16 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।

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