छोटी की नाबालिग की अर्जी कोर्ट में अस्वीकृत

नालंदा। जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म की आरोपित

By Edited By: Publish:Wed, 04 May 2016 03:02 AM (IST) Updated:Wed, 04 May 2016 03:02 AM (IST)
छोटी की नाबालिग की अर्जी कोर्ट में अस्वीकृत

नालंदा। जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे रश्मि शिखा ने नाबालिग छात्रा दुष्कर्म की आरोपिता छोटी कुमारी की नाबालिग होने संबंधी अर्जी खारिज कर दी। पिछले माह के प्रथम सप्ताह में छोटी कुमारी की उम्र 18 वर्ष से कम होने की अर्जी संजय कुमार अधिवक्ता ने कोर्ट में दाखिल की थी। इसके समर्थन में बक्सर सेंट जौन सेंकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल के सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि सर्टिफिकेट में छोटी की मां का नाम यमुना देवी है तथा जन्म दिन 17 सितम्बर 98 है। बहस के दौरान स्पेशल पीपी कैसर इमाम व सीताराम ¨सह अधिवक्ता ने उक्त प्रमाणपत्र को फर्जी बताते हुए कोर्ट के समय कहा था कि निर्भया कांड के बाद हिनियम क्राइम करने वाले 16 वर्ष के आरोपी ही सजा के हकदार हैं। हालांकि अर्जीकार अधिवक्ता ने इसे कोर्ट से पाक्सों 3 वाई एक्ट के तहत जुवेनाइल बोर्ड को जांच में भेजने का अनुरोध किया था। ज्ञात है कि छोटी कुमारी महिला थाना दुष्कर्म कांड संख्या 15- 16 के तहत 22 फरवरी से अन्य आरोपियों के साथ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।

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