एसपी ने दिया थानेदार को जांच का आदेश

नालंदा। जिले के एसपी ने नगरनौसा थाना कांड संख्या 122/14 मामले के आरोपी के खिलाफ जांच का आ

By Edited By: Publish:Sat, 01 Oct 2016 02:49 AM (IST) Updated:Sat, 01 Oct 2016 02:49 AM (IST)
एसपी ने दिया थानेदार को जांच का आदेश

नालंदा। जिले के एसपी ने नगरनौसा थाना कांड संख्या 122/14 मामले के आरोपी के खिलाफ जांच का आदेश थानाध्यक्ष को दिया है। इस मामले में सूचक व मोनियम ग्राम निवासी गनौरी प्रसाद ने एसपी नालंदा को कांड के विषय में लिखित पत्र दिया था। जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त चंद्रदेव प्रसाद ने खाता संख्या 157, खेसरा नम्बर 1421, रकवा 14 डिस्मिल खाता संख्या 156, खेसरा नम्बर 1585, रकवा 85 डिस्मिल तथा खाता नम्बर 153, खेसरा नम्बर 1499, रकवा 87 डिस्मिल, कुल 185 डिस्मिल जमीन का बैय बियाना 26 मार्च 14 को मेरे साथ किए थे। जिसमें तीन गवाहों के समक्ष 6 लाख 1 हजार रुपये तथा 25 मई 14 को 5 लाख रुपये गवाहों के समक्ष भुगतान अभियुक्त को किया तथा जमीन निबंधन की तिथि 30 जून 2014 को निश्चित की गई। परंतु उक्त वर्णित जमीन को अभियुक्त के द्वारा निशांत कुमार संदलपुर पटना को बेच दिया गया। शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि कांड का अनुसंधान पर्यवेक्षण तथा श्रीमान के प्रतिवेदन में उक्त कांड को सत्य पाया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने अपना ज्ञापांक संख्या 165 अनु. दिनांक 30 जनवरी 16 को प्रतिवेदन में भी उल्लेख किए हैं कि प्राथमिक अभियुक्त चंद्रदेव प्रसाद से संपर्क कर उनके द्वारा मूल कागजात प्राप्त करें तथा उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में न्यायालय से वारंट प्राप्त कर गिरफ्तार एवं जब्ती-कुर्की की कार्रवाई करें।

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