कोर्ट में खनिज विकास पदाधिकारी ने दिया स्पष्टीकरण

लखीसराय। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को वरीय उप समाहर्ता सह जि

By JagranEdited By: Publish:Fri, 24 Mar 2017 08:38 PM (IST) Updated:Fri, 24 Mar 2017 08:38 PM (IST)
कोर्ट में खनिज विकास पदाधिकारी ने दिया स्पष्टीकरण
कोर्ट में खनिज विकास पदाधिकारी ने दिया स्पष्टीकरण

लखीसराय। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लखीसराय न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को वरीय उप समाहर्ता सह जिला खनिज विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित किया। इसके कारण विविध वाद संख्या 1/17 कि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। वाद की सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई। न्यायालय ने आवेदक एवं खनिज विकास पदाधिकारी लखीसराय मुकेश कुमार को ससमय स्पष्ट प्रतिवेदन के साथ न्यायलय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। विदित हो कि वाद में जिला खनिज विकास पदाधिकारी लखीसराय को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करने का निर्देश दिया था। खनिज विकास पदाधिकारी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया था। अधिकारी अस्पष्ट जबाव देने के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर खानापूर्ति करना चाहा। आवेदक के अधिवक्ता के विरोध पर न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया।

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