अत्याचार अजा अधिनियम के तहत 43 को मिलेगी राशि

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 04 Jul 2019 09:53 PM (IST) Updated:Thu, 04 Jul 2019 09:53 PM (IST)
अत्याचार अजा अधिनियम के तहत 43 को मिलेगी राशि
अत्याचार अजा अधिनियम के तहत 43 को मिलेगी राशि

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके कक्ष में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में अत्याचार अधिनियम 1989 संशोधित अधिनियम 2016 के तहत पीड़ित मामलों की चर्चा हुई। चर्चा में 41 मामलों के लिए राशि स्वीकृति का अनुमोदन किया गया। दर्ज 43 मामलों में से दो मामलों में सुलह समझौता पूर्व में किए जाने के कारण ऐसे मामलों पर विचार विमर्श नहीं हुआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद, डीईओ सूर्यनारायण, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रसाद सिंहा, स्पेशल पीपी संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लोगों को सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत दर्ज एवं पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा प्राप्त मामले की बैठक में रखा गया। जिसमें से 41 मामलों में राशि देने की स्वीकृति पीड़ितों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया। जबकि दो सुलह हो चुके मामलों में राशि नहीं देने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि पीड़ितों के बीच 41 मामलों में 35 लाख 82 हजार पांच सौ रुपये की राशि का वितरण किया जाएगा।

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