हत्याकांड में पत्‍‌नी सहित तीन को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : नगर के साधु चौक मोहल्ला स्थित अपने ही घर में हुई अवर निबंधन कार्यालय के

By Edited By: Publish:Thu, 21 May 2015 01:05 AM (IST) Updated:Thu, 21 May 2015 01:05 AM (IST)
हत्याकांड में पत्‍‌नी सहित तीन को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, गोपालगंज : नगर के साधु चौक मोहल्ला स्थित अपने ही घर में हुई अवर निबंधन कार्यालय के कातिब सुधीर श्रीवास्तव की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने मृत युवक की पत्‍‌नी सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार शहर के साधु चौक मोहल्ले में एक मकान में रह रहे कातिब सुधीर श्रीवास्तव का शव 22 मई 2009 को उनके ही घर में पंखे से लटका मिला। इस मामले में मृतक के पिता ब्रजेन्द्र किशोर प्रसाद के बयान पर नगर थाने की पुलिस ने यूडी केस दर्ज किया था। घटना के कुछ दिनों के बाद मृतक सुधीर श्रीवास्तव की आठ वर्षीया पुत्री रूपा कुमारी ने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया कि उसके पिता की हत्या उसकी मां ने अन्य लोगों के सहयोग से की है। न कि उसके पिता ने आत्महत्या की। रूपा का बयान आने के बाद नगर थाना के दारोगा राजेन्द्र राम ने खुद के बयान पर हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें सुधीर की पत्‍‌नी श्वेता देवी के अलावा अधिवक्ता नगर के चुन्नू श्रीवास्तव तथा अरार मोड़ के रवीन्द्र प्रसाद व पप्पू सिंह को नामजद किया गया। कांड के अनुसंधान के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्य के अलोक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने कांड में नामजद सुधीर श्रीवास्तव की पत्‍‌नी श्वेता देवी के अलावा अरार मोहल्ले के रवीन्द्र प्रसाद तथा पप्पू सिंह को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गत शनिवार को ही कांड में नामजद एक अन्य आरोपी चुन्नू श्रीवास्तव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी सुरेश द्विवेदी व बचाव पक्ष से अमरेश नंदन सिंह, अबू शमीम अंसारी तथा सर्वानंद श्रीवास्तव ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।

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