राजू हत्याकांड में दो सहोदर भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

लहेरियासराय अभंडा निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव हत्याकांड के दोषी दो सहोदर भाईयों को सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजा यादव और हीरा यादव को कोर्ट ने पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 20 Jan 2022 01:02 AM (IST) Updated:Thu, 20 Jan 2022 01:02 AM (IST)
राजू हत्याकांड में दो सहोदर भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
राजू हत्याकांड में दो सहोदर भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा

दरभंगा । लहेरियासराय अभंडा निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव हत्याकांड के दोषी दो सहोदर भाईयों को सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजा यादव और हीरा यादव को कोर्ट ने पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोनों को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी ममता देवी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक चमकलाल पंडित ने बताया कि आठ फरवरी 2019 की शाम अभंडा मोहल्ला निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव की धारदार हथियार से गला रेतकर और पेट फाड़कर हत्या कर दी गई थी। मृतक की माता सुशीला देवी के फर्दबयान पर लहेरियासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप पत्र समर्पित होने पर अदालत में सत्रवाद सं. 329/19 के तहत सुनवाई प्रारंभ की गई। ट्रायल दौरान छह गवाहों की गवाही कराई गई। अदालत ने 17 जनवरी को दोनों आरोपित भाइयों को भादवि की धारा 302/34 में दोषी घोषित किया। पीपी नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि राजा यादव 25 फरवरी 2019 और हीरा यादव आठ मार्च 2019 से जेल में है। खास बातें:-

- लहेरियासराय थानाक्षेत्र के अभंडा निवासी राजीव रंजन उर्फ राजू यादव की आठ फरवरी 2019 को गला रेतकर और पेट फाड़कर कर दी गई थी हत्या, सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा की अदालत ने 17 जनवरी को राजा यादव और हीरा यादव को घोषित किया था हत्याकांड में दोषी

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