किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना पड़ा महंगा, जानिए

किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना ग्रामीण कार्य विभाग को महंगा पड़ गया। उच्च न्यायालय ने किसानों की रैयती भूमि पर निर्मित सड़क को हटाने का आदेश दिया है।

By Dilip ShuklaEdited By: Publish:Thu, 01 Nov 2018 10:15 PM (IST) Updated:Fri, 02 Nov 2018 08:50 AM (IST)
किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना पड़ा महंगा, जानिए
किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना पड़ा महंगा, जानिए

भागलपुर (जेएनएन)। किसानों की जमीन पर बिना अनुमति सड़क बनाना ग्रामीण कार्य विभाग को महंगा पड़ गया। उच्च न्यायालय ने किसानों की रैयती भूमि पर निर्मित सड़क को हटाने का आदेश दिया है। सड़क से मिट्टी हटाकर खेतों में डालने को कहा है। ग्रामीण कार्य विभाग नवगछिया द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस्माईलपुर प्रखंड के छट्टू सिंह सिंह टोला से लेकर इस्माईलपुर प्रखंड मुख्यालय तक 3.516 किमी लंबी सड़क का निर्माण कराया गया था। सड़क निर्माण हेतु किसानों से ना तो किसी प्रकार की सहमति ली गई और ना ही उन्हें किसी तरह का मुआवजा दिया गया था। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान नहीं होने की जानकारी किसानों को विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई थी।

हाईकोर्ट की शरण में गए थे दो दर्जन किसान

इस्माईलपुर प्रखंड की पश्चिमी भिट्ठा और पूर्वी भिट्ठा पंचायत के ग्रामीण सियाशरण मिस्त्री, जितेंद्र पांडे, रौशन कुमार समेत दो दर्जन किसानों ने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां वाद दायर कर मुआवजे की मांग की थी। इस पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के उपर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद किसानों ने पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बिना सहमति के सड़क निर्माण किए जाने की जानकारी दी।

इस पर पटना उच्च न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सियाशरण मिस्त्री बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में आदेश पारित कर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग नवगछिया को रैयती भूमि पर निर्मित पथांश को यथाशीघ्र हटाने का निर्देश दिया। कार्यपालक अभियंता ने उक्त आदेश के आलोक में संजय कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह सचिव बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण पटना से मंतव्य मांगा था। उन्होंने भी उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

सड़क टूटने से तीन पंचायतों की 22 हजार आबादी होगी प्रभावित

सड़क टूटने से इस्माईलपुर प्रखंड की तीन पंचायतें पश्चिमी भिट्ठा, पूर्वी भिट्ठा और छोटी परबत्ता प्रभावित होगी। करीब 22 हजार की आबादी के समक्ष प्रखंड मुख्यालय तक आने-जाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। सड़क निर्माण से पूर्व इन पंचायतों के ग्रामीण पगडंडी होकर प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचते थे। सड़क निर्माण में दो दर्जन किसानों की करीब सौ एकड़ जमीन चली गई है। इस जमीन पर किसान मकई-गेहूं की खेती कर अपनी जीविका चलाते थे।

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