सहायक सह रोकड़पाल के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी

बेगूसराय। नगर निगम में सात लाख 98 हजार छह सौ चौबीस रुपये के गबन के एक मामले में नगर आयुक्त

By Edited By: Publish:Tue, 23 Aug 2016 11:20 AM (IST) Updated:Tue, 23 Aug 2016 11:20 AM (IST)
सहायक सह रोकड़पाल के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी

बेगूसराय। नगर निगम में सात लाख 98 हजार छह सौ चौबीस रुपये के गबन के एक मामले में नगर आयुक्त ने वर्ष 2010-11 में पदस्थापित सहायक सह रोकड़पाल के विरुद्ध प्राथमिकी का आदेश दिया है। नगर आयुक्त हेमंतनाथ देव द्वारा थाना को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि तत्कालीन सहायक सह रोकड़पाल चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कमला निवासी छठू साह के पुत्र शिवनंदन साहु को आरोपी बनाया गया है। नगर आयुक्त ने बताया कि शिवनंदन साहु के कार्यकाल के वक्त बेगूसराय नगर परिषद था। 3.4 अंकेक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी द्वारा टैक्स कलेक्शन कादो बार रुपये विभाग के पास जमा नहीं किया गया था। जिसमें पहली बार में 83 हजार चार सौ दस रुपये तथा दूसरी बाद सात लाख 15 हजार दो सौ चौदह रुपये का गबन किया गया। अंकेक्षण रिपोर्ट के आदेश पर नगर विकास विभाग पटना द्वारा शिवनंदन साहु के विरुद्ध गबन की प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया था। इसी आदेश के आलोक में सोमवार को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है।

chat bot
आपका साथी