BS4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें 5 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने FADA की अपील को सुना और विशेष परिस्थियों को देखते हुए BS4 वाहनों को बेचने के लिए चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन के अंत के बाद 10 दिन अधिक देने का फैसला किया है।

By Ankit DubeyEdited By: Publish:Sun, 29 Mar 2020 11:12 AM (IST) Updated:Tue, 31 Mar 2020 08:41 AM (IST)
BS4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें 5 बड़ी बातें
BS4 वाहनों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जानें 5 बड़ी बातें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए BS4 वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च तक की समयसीमा में छूट देते हुए आसान बना दिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने FADA की अपील पर भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, हालांकि राष्ट्रव्यापी कोरोनावायरस लॉकडाउन के साथ डीलरों को BS4 इन्वेंट्री की एक बड़ी संख्या और 31 मार्च से पहले इन्वेंट्री खत्म करने का कोई रास्ता नहीं था।

इसके अलावा कई ग्राहक ऐसे हैं जिन्होंने BS4 वाहन खरीदे हैं, लेकिन 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। इसलिए 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने FADA की अपील को सुना और विशेष परिस्थियों को देखते हुए BS4 वाहनों को बेचने के लिए चल रहे 21 दिनों के लॉकडाउन के अंत के बाद 10 दिन अधिक देने का फैसला किया है।

1. वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सुनवाई के लिए फाडा के वकील सुप्रीम कोर्ट के जस्टि अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता के सामने थे। फाडा ने कहा कि 15,000 पैसेंजर कारें, 12,000 कमर्शियल वाहन, 7 लाख टू-व्हीलर्स वाहन दांव पर लगे हैं और ऑटो इंडस्ट्री पहले से ही मंदी से जूझ रही है और अब ऐसे में कोरोनावायरस की महामारी के चलते शोरूम भी बंद पड़े हैं। ऐसे में फाडा कम से कम एक महीने का और वक्त मांग रहा था, हालांकि अदालत ने कहा कि BS4 वाहनों की बिक्री के लिए समय सीमा बढ़ाने और पर्यावरण पर बोझ डालने का कोई मतलब नहीं है।

2. हालांकि, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह लॉकडाउन समाप्त होने के बाद डीलरों को केवल 10 दिनों के लिए BS4 वाहनों को बेचने की अनुमति देगा। 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी जिसके बाद डीलरों के पास सिर्फ 24 अप्रैल तक BS4 इन्वेंट्री को खत्म करने का समय बचेगा।

3. अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि डीलर केवल BS4 इन्वेंट्री का 10 फीसद ही बेच सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में कोई भी BS4 वाहन नहीं बेचा जाएगा। इसका मतलब यही है कि करीब 90 फीसद BS6 इन्वेंट्री अनसोल्ड रहेगी। अदालत द्वारा यह फैसला सिर्फ BS4 वाहनों के बचे हुए स्टॉक पर है। वहीं, पहली अप्रैल 2020 से सिर्फ BS6 वाहनों की ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी।

4. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने यह भी फैसला दिया है कि जो BS4 वाहन बिक चुका है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका भी 10 दिनों के भीतर ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसका मतलब लॉकडाउन से पहले जिन्होंने BS4 वाहन खरीदे हैं और वे रजिस्टर नहीं हो पाए हैं तो लॉकडाउन समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

5. सिर्फ टू-व्हीलर इंडस्ट्री ही ऐसी है जिसके पास करीब 4600 करोड़ रुपये की BS4 इन्वेंट्री बची है, जबकि डीलरों के पास लगभग 8,35,000 यूनिट्स की इन्वेंट्री बची हुई है। 

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