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    Passport Verification के नाम पर पुलिस वाले मांग सकते हैं आपसे रुपये? जानिए क्या कहता है नियम

    Updated: Sat, 18 Jan 2025 10:36 AM (IST)

    पासपोर्ट एक सबसे अहम दस्तावेज है। जब आप देश से बाहर जाते हैं तो यह आपके पास होना ही चाहिए। बिना पासपोर्ट के आप विदेशों की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि आपके पास पासपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन पासपोर्ट बनवाना भी एक काफी जटिलता का काम है। खासकर उन लोगों के लिए जिनको नियम नहीं पता होते।

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    पासपोर्ट बनवाने से पहले आप Passport enquiry Number पर कॉल करें। ( Pic Courtesy : Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमने अक्सर सुना और देखा है कि Passport Enquiry के लिए घर आने वाले पुलिस वाले आपसे फीस मांगते हैं। यह फीस 500 से लेकर 2000 रुपये तक होती है। कई बार यह भी देखा गया है कि पासपोर्ट फीस नहीं देने पर पुलिस वाले आपके पासपोर्ट की इंक्वायरी को डिले कर देते हैं या कोई निगेटिव रिपोर्ट लगाने की धमकी तक दे देते हैं।

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    अब ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस वाले (Passport Report) पासपोर्ट रिपोर्ट लगाने के नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं? क्या फीस के नाम पर रुपये मांगना कानूनी रूप से सही है? अगर आप रुपये नहीं देते हैं तो क्या आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा? आज हम आपके पासपोर्ट से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे। 

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    1- पासपोर्ट फीस की प्रक्रिया

     

    पासपोर्ट फीस (Passport Fees) की प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए ही पूरी कर ली जाती है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें फीस का ऑप्शन आता है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं और नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 रुपये तभी देने होते हैं।

    फीस देने के बाद ही आपको (Passport Appointment) अपॉइंटमेंट डेट मिलती है। इसके बाद न तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में कोई रकम देनी होती है और न ही किसी पुलिस वाले को। बस यही एक फीस होती है जो ऑनलाइन आपको पासपोर्ट फॉर्म भरते हुए देनी पड़ती है। 

    2- क्या कहता है नियम ?

     नियम के अनुसार कोई भी पुलिस वाला आपसे (Passport Verification) पासपोर्ट वेरिफिकेशन के नाम पर रुपये नहीं मांग सकता। पुलिस वाले जो आपसे रुपये मांगते हैं वह रिश्वव है। अगर रिश्वत को लेकर नियम पढ़ें तो रिश्वत मांगने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के तहत कार्रवाई होती है। वहीं, रिश्वत देने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8 के तहत कार्रवाई होती है। इसलिए आप रिश्वत देने से भी बचें।

    इसके साथ ही आप संबंधित पुलिस वाले की शिकायत एसपी, डीएसपी और एसएसपी रैंक के अधिकारी से कर सकते हैं। कई पुलिस वेबसाइट पर तो अब पासपोर्ट के लिए रिश्ववत मांगने वाले पुलिस वालों की शिकायत करने के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। बस सबसे बड़ी बात जागरुक रहने की है ताकि आप जब भी अपना या अपने किसी परिचित का पासपोर्ट बनवाएं तो पुलिसवालों को बे फिजूल के पैसे न दें। 

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