यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 03, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Hit and Run New Law: आज भी जारी वाहन चालकों का हड़ताल, कहा- 'काला कानून' को वापस लेने तक आंदोलन रहेगा जारी
हिट एंड रन केस में केंद्र सरकार के नए कानून के खिलाफ आज वाहन चालकों के हड़ताल का आज तीसरा ...और पढ़ें

संवाद सूत्र, सोनुवा। हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नये कानून के विरोध में बुधवार सुबह सोनुवा के ड्राइवर संघ ने सोनुवा बस स्टेड के पास चक्रधरपुर-मनोहरपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया। ड्राइवर संघ में शामिल छोटे-बड़े वाहनों के चालकों ने नारेबाजी कर इस नये कानून को काला कानून करार दिया।
नये कानून को वापस लेने की सरकार से मांग
इस दौरान ड्राइवर संघ के सदस्यों ने केन्द्र सरकार के विरोध में खूब नारेबाजी करते हुए नये कानून को वापस नहीं लेने तक आंदोलन जारी रखने की ऐलान किया।
हांलाकि, इस दौरान स्कूल बस व बाइक को छोड़ कर अन्य वाहनों सड़क में रख कर सड़क जाम कर दिया। जिससे आवागमन प्रभावित रहा। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम लगा हुआ था। ड्राइवर संघ के सदस्य नारेबाजी कर रहे थे।
नए कानून में 10 साल की सजा और सात लाख जुर्माना
दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है, इसके विरोध में तमाम वाहन चालक सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज हड़ताल का तीसरा दिन है।
चालक सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नए कानून के तहत गलत तरीके से या लापरवाही से गाड़ी चलाते वक्त यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को बताए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
