कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं हुई, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में राज्य में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में राज्य में कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने सरकार से पूछा है कि अब तक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है। मामले में अगली सुनवाई चार नवंबर को होगी।
इस संबंध में आनंद लाल एवं अन्य ने याचिका दाखिल की है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अनुज कुमार त्रिवेदी और अमितेश कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर बीएससी कम्युनिटी हेल्थ आनर्स नामक कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी।
उस समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि इस कोर्स को करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी।
इसके बाद कई विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम शुरू हुआ और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने इसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त की।
कोर्ट को बताया गया कि नियुक्ति की मांग को लेकर वर्ष 2023 में भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उस समय अदालत ने सरकार को नियुक्ति के लिए नियमावली बनाने का निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी थी।
इसके अनुपालन में राज्य सरकार ने चार अप्रैल 2025 को कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट की नियुक्ति के लिए नियमावली तो बना दी, लेकिन अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।
प्रार्थियों का कहना है कि विशेष डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अभ्यर्थी भटक रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्होंने फिर से अदालत में याचिका दाखिल कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।