Jharkhand जमीन घोटाला मामले में IAS विनय चौबे की जमानत पर फैसला सुरक्षित, एसीबी ने दर्ज की है प्राथमिकी
हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में आरोपी आईएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने दोनों पक्षों ...और पढ़ें

हजारीबाग में भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के आरोपित आइएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हजारीबाग में भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री के आरोपित आइएएस विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय लंबित रख लिया है।
विनय चौबे ने जिस मामले में हाई कोर्ट से जमानत मांगी है उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।
हजारीबाग एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है।
रिटायर्ड आइएएस को मिली जमानत
जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने हजारीबाग जिला में सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपित रिटायर्ड आइएएस विनोद चंद्र झा को जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है।
विनोद चंद्र झा ने जिस मामले में हाई कोर्ट से बेल मांगी थी, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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