झारखंड DGP नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, CJI बोले- अगले हफ्ते आपका केस सुनेंगे
सुप्रीम कोर्ट झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। याचिका में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की पीठ ने मामले को 30 और 31 जुलाई को सूचीबद्ध करने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कहा कि डीजीपी रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने हुए हैं।

पीटीआई, नई दिल्ली/रांची। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी। याचिका में दावा किया गया है कि नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यह मामला अगले सप्ताह 30 और 31 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने कहा कि झारखंड के मौजूदा डीजीपी रिटायरमेंट के बावजूद अपने पद पर बने हुए हैं।
उन्होंने कहा कि तीन जजों की पीठ को अदालत के पिछले निर्देशों के अनुपालन से जुड़े मामले की सुनवाई करनी थी। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि ऐसी स्थिति में अगले हफ्ते नियमित मामलों की सुनवाई के दौरान इसकी सुनवाई की जाएगी।
गुप्ता को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार 30 अप्रैल को 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल के विस्तार के लिए केंद्र को पत्र लिखा। सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
इससे पहले भी राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। पिछले वर्ष शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और गुप्ता से एक अवमानना याचिका पर जवाब मांगा था।
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