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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 13, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Supreme Court ने IAS छवि रंजन की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब,सेना की जमीन फर्जीवाड़ा का मामला

Published: Wed, 13 Aug 2025 08:28 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट में सेना भूमि घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत पर ईडी से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने छवि रंजन की जमानत पर ईडी से जवाब मांगा है।

राज्य ब्यूरो, रांची । सुप्रीम कोर्ट में सेना भूमि घोटाला मामले में आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ईडी ने सेना की जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

छवि रंजन चार मई 2023 से छवि रंजन जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट ने छह अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया गया था कि वह 25 माह से अधिक समय से जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरभ सिंह ने अदालत को बताया कि इनके द्वारा सजा की एक तिहाई जेल की अवधि का आधार बनाकर जमानत मांगा जाना उचित नहीं है।

क्योंकि यह प्रविधान बार-बार अपराध करने वाले के लिए नहीं है। इन पर जमीन घोटाले से जुड़ा एक अन्य मामला भी चल रहा है।

ऐसे में इन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए। छवि रंजन पर रांची डीसी रहने के दौरान फर्जी कागजात के आधार जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है।

फ्लाई ओवर रैंप मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सिरमटोली सरना स्थल के पास से फ्लाई ओवर का रैंप हटाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार और रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। दोनों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने जनहित याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि आदिवासियों का सरना स्थल सिरमटोली में हैं। यहां आदिवासियों के त्योहार मनाए जाते हैं।

त्योहारों में सरना स्थल में काफी भीड़ होती है। रैंप बन जाने से लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। पहले रैंप नहीं था तो आयोजन सुगमता पूर्वक होता था।

फ्लाई ओवर का रैंप बना दिए जाने से धार्मिक आयोजनों में काफी परेशानी हो रही है। अदालत से रैंप हटा वहां वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।