रिम्स के केली बंगला नंबर- 2 को 15 दिनों में करें खाली, हाई कोर्ट ने दिया आदेश
झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स के केली बंगला नंबर-2 को 15 दिनों में खाली करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रिम्स की जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण के मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स के केली बंगला नंबर दो से संबंधित मामले में संज्ञान लेते हुए 15 दिनों में खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर 15 दिनों में बंगला खाली नहीं किया जाता है, तो पुलिस बल की सहायता के खाली कराया जाएगा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केली बंगला नंबर दो से संबंधित मामला एकलपीठ में सुनवाई के लिए आया था। इस पर सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव और आदित्य पांडेय की ओर से एकल पीठ के आदेश से कोर्ट को अवगत कराया गया।
कहा गया कि उक्त बंगला निशा उरांव को आवंटित किया गया था। उनकी ओर से एकल पीठ में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
इस पर अदालत ने उन्हें 15 दिनों में बंगला खाली करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अदालत ने कहा कि अब रिम्स की जमीन से लगभग अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अब कोर्ट इस मामले में अपना निर्णय देगी।
बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट के समक्ष रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण होने का मुद्दा उठाया गया था। जिसके बाद कोर्ट ने 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

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