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    Jharkhand: खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इच्छुक दुकानदार कर सकेंगे आवेदन

    Updated: Thu, 07 Aug 2025 07:04 PM (IST)

    उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक दुकानदार देसी और कंपोजिट शराब की दुकानों के लिए 8 अगस्त से 20 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी 22 अगस्त को होगी जिसका प्रसारण विभागीय वेबसाइट पर किया जाएगा। आवेदन में सहायता के लिए हेल्पडेस्क भी बनाया गया है।

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    खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी, इच्छुक दुकानदार कर सकेंगे आवेदन

    राज्य ब्यूरो, रांची। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने गुरुवार को राज्य में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इच्छुक दुकानदार शुक्रवार से राज्य में देसी शराब की दुकान, कंपोजिट दुकान की ई-लॉटरी से बंदोबस्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन आठ अगस्त की सुबह 11 बजे से 20 अगस्त की शाम सात बजे तक होगा।

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    इसके लिए विभाग ने वेबसाइट https://exciselottery.jharkhand.gov.in भी जारी की है। कंप्यूटर से रेंडोमाइजेशन के माध्यम से 22 अगस्त की सुबह 11 बजे से ई-लॉटरी की प्रक्रिया होगी।

    इसके ऑनलाइन प्रसारण का लिंक विभागीय वेबसाइट https://exciselottery.jharkhand.gov.in एवं जिला की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ई-लॉटरी का ऑनलाइन टेलीकास्ट सभी जिला समाहरणालयों में भी होगा।

    जारी अधिसूचना के अनुसार, ई-लॉटरी में प्रतिभागिता के लिए संबंधित दुकान, दुकानों के समूह के लिए बिक्री अधिसूचना में निर्धारित धनराशि तथा आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी व आईएमपीएस से किया जा सकता है।

    ई-लॉटरी की प्रक्रिया राज्य स्तर पर दुकान, दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम राजस्व के आधार पर होगी।

    आवेदन में कठिनाई के निराकरण के लिए विभागीय स्तर पर हेल्प डेस्क गठित

    ऑनलाइन आवेदन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने विभागीय स्तर पर हेल्पडेस्क का गठन किया है। हेल्पडेस्क के काल के लिए मोबाइल नंबर 9430321831, वाट्सएप मैसेज के लिए 9508065730 व ई-मेल आइडी excise.jhr@gmail.com है। हेल्पलाइन डेस्क प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक क्रियाशील रहेगा।