Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ranchi News: यौन उत्पीड़न के जुर्म में जेल में बंद बबलू शर्मा बरी, साढ़े चार साल बाद आएगा बाहर

    Updated: Thu, 19 Jun 2025 10:35 AM (IST)

    रांची की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग यौन उत्पीड़न मामले में बबलू शर्मा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। शर्मा साढ़े चार साल से जेल में था। पीड़िता ने 2020 में बबलू पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में बबलू का पक्ष रखा था।

    Hero Image
    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न के आरोपित बबलू शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वह पिछले साढ़े चार साल से जेल में बंद था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से बाहर निकलेगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फणीनेश्वर नाथ नीलेश ने उसके बचाव में बहस की थी। वह दिसंबर 2020 से जेल में है।

    झारखंड हाई कोर्ट ने भी दो बार जमानत देने से इनकार किया था। अधिवक्ता नीलेश ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने चुटिया थाना में दिसंबर 2020 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पर यह बात आई कि पीड़िता ने अपनी मां के कहने पर बबलू शर्मा के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।

    जिसमें कहा गया था कि मेरी मां से शादी का झांसा देकर साल 2018 से साथ रहा था। इसके बाद उसे छोड़ दिया। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पीड़िता का बयान अदालत में दर्ज किया गया।

    मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता, उसकी मां और पिता की गवाही दर्ज कराई गई, लेकिन घटना को साबित करने में नाकाम रहे।