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    रांची में बिना परमिशन पोस्टर लगाया तो होगी कार्रवाई, नगर निगम ने शुरू किया विशेष अभियान

    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    रांची नगर निगम ने अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के उल्लंघन पर कार्रवाई ह ...और पढ़ें

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    रांची में बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर के खिलाफ कार्रवाई। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, रांची। बिना अनुमति लगाए जा रहे बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स के खिलाफ रांची नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों और प्रतिष्ठानों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापनों को हटाने के लिए बाजार शाखा की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। यह अभियान झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 171 के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

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    नगर निगम के प्रशासक के निर्देश पर चल रहे इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, दीवारों और सड़कों के किनारे लगाए गए अवैध बैनर, पोस्टर और फ्लैक्स हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही, विज्ञापन लगाने में प्रयुक्त अधिष्ठापित संरचनाओं को भी जब्त किया जा रहा है। निगम की ओर से संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। 

    नगर निगम ने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 600 के तहत प्रति संस्था या प्रतिष्ठान 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। शुक्रवार को बाजार शाखा की टीम ने अभियान के दौरान आठ अवैध विज्ञापन पाए, जिन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।

    इस कार्रवाई के तहत कचहरी रोड स्थित उन्नति प्रयोगशाला सहित कई स्वीपर दुकानों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें जीवा स्वीपर, गोविंदा स्वीपर, रघुवीर स्वीपर, विशाल स्वीपर, अजय स्वीपर, दीपक स्वीपर और भोला स्वीपर शामिल हैं। इसके अलावा डांगरा टोली चौक, पुरुलिया रोड स्थित द ब्लैकबोर्ड पर भी बिना अनुमति फ्लैक्स लगाए जाने के कारण कार्रवाई की गई।

    नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि नगर क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाना कानूनन अपराध है। भविष्य में भी इस तरह के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा। निगम ने संस्थानों से अपील की है कि विज्ञापन लगाने से पहले नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त करें।