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सड़क सुरक्षा के लिए हटाए जाएं कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड, यूनिपोल पर पर भी सवाल; झारखंड हाई कोर्ट का सख्त आदेश

Published: Fri, 14 Aug 2026 07:00 AM (IST)

रांची हाई कोर्ट ने सड़क और डिवाइडर पर 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश ...और पढ़ें

अदालत ने रांची नगर निगम को दिया निर्देश, कहा- ऐसे बोर्ड राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा।

अदालत ने रांची नगर निगम को दिया निर्देश, कहा- ऐसे बोर्ड राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा।

HighLights

  1. रांची हाई कोर्ट ने विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया।

  2. सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई वाले बोर्ड।

  3. ये बोर्ड राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने रांची में सड़क और डिवाइडर पर कम ऊंचाई में लगाए गए विज्ञापन बोर्ड हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि सड़क के डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट के खंभों से लगाए गए ऐसे सभी विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग और प्लेकार्ड हटाए जाएं, जो सड़क की सतह से 12 फीट से कम ऊंचाई पर हैं।

अदालत ने कहा कि इस तरह लगाए गए बोर्ड राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकते हैं। झारखंड स्टेट आउटडोर एडवरटाइजिंग एसोसिएशन और आरडीएस एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग ग्रुप की याचिकाओं पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई हुई।

विज्ञापन एजेंसियों ने सभी होर्डिंग, मोनोपोल और यूनिपोल हटाने के निर्देश को चुनौती दी है। उनका कहना था कि सभी होर्डिंग को खतरनाक मानना उचित नहीं है और प्रशासन को यह बताना चाहिए कि कौन-कौन से होर्डिंग खतरा पैदा कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से कहा गया कि मोनोपोल, यूनिपोल, विज्ञापन होर्डिंग, बिलबोर्ड और प्लेकार्ड वाहन चालकों का ध्यान भटका सकते हैं। इससे दुर्घटना, चोट और जानमाल के नुकसान की आशंका रहती है। नगर निगम ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय भी मांगा।

सड़क के बीच तक निकला था बड़ा यूनिपोल

अदालत ने मामले से जुड़े दस्तावेज में लगी तस्वीरों का भी अवलोकन किया। इसमें एक बड़ा यूनिपोल सड़क की ओर निकला हुआ था और उसका एक हिस्सा सड़क के बीच तक पहुंच गया था। इसके अलावा सड़क के डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंभों पर भी विज्ञापन बोर्ड लगाए गए थे।

कुछ बोर्ड इतने नीचे थे कि वहां से गुजरने वाले बाइक और स्कूटर सवारों के सिर से टकराने का खतरा था। अदालत ने कहा कि सड़क के बीच बिजली या स्ट्रीट लाइट के खंभों पर कम ऊंचाई में लगाए गए विज्ञापन बोर्ड यात्रियों के लिए खतरा हैं।

इससे सड़क पर ब्लाइंड स्पाट भी बनता है। इसलिए ऐसे सभी बोर्ड हटाए जाएं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सड़क के डिवाइडर पर बिजली के खंभों पर विज्ञापन बोर्ड लगाए जाते हैं, तो सड़क की सतह से उनकी ऊंचाई कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। 12 फीट से कम ऊंचाई पर लगे बोर्ड तत्काल हटाने या निर्धारित ऊंचाई तक ऊपर करने का निर्देश दिया गया है।

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