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    Rahul Gandhi: राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका पर 21 को सुनवाई, मानहानि से जुड़ा है मामला

    Updated: Sat, 07 Sep 2024 09:37 PM (IST)

    Rahul Gandhi लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट की मांग की है। इस मामले में अब 21 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। गांधी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा है। शिकायतकर्ता की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है।

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    Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट।

    राज्य ब्यूरो, रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष) अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में शनिवार को रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। मानहानि के आरोपों का सामना कर रहे राहुल गांधी ने इस मामले में कोर्ट में पेशी से व्यक्तिगत छूट का आग्रह किया है।

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    विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बहस के लिए समय की मांग की। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 21 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।

    शिकायतकर्ता ने दाखिल किया जवाब

    मामले में शिकायतकर्ता की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है। राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 14 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल कर व्यक्तिगत पेशी से छूट का आग्रह किया है।

    बता दें कि वर्ष 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा में एक हत्या के आरोपित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता है। इसको लेकर रांची में नवीन झा की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी।

    यूपी की कोर्ट में भी हाजिर होने से मांगी थी छूट

    बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने जुलाई में उत्तर प्रदेश में भी एमपीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल कर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी। यह भी मानहानि से जुड़ा मामला है और यूपी के सुल्तानपुर में दर्ज हुआ है।

    सुल्तानपुर के कोर्ट में जुलाई में हुई सुनवाई में राहुल गांधी की ओर से उनके वकील ने काशी प्रसाद शुक्ल ने जिरह की थी। शुक्ल ने कोर्ट के समक्ष संसद का सत्र चलने का हवाला देते हुए राहत देने की मांग की थी।

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