Jharkhand News: धनबाद में प्रदूषण रोकने पर नहीं है किसी का ध्यान, हाई कोर्ट ने बीसीसीएल और सरकार से मांगा जवाब
Jharkhand High Court में धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले पर धनबाद नगर निगम बीसीसीएल झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से अद्यतन जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दाखिल किए गए सभी जवाब दो साल पहले के हैं।

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने मामले पर धनबाद नगर निगम, बीसीसीएल, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार से अद्यतन जानकारी मांगी है।
सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दाखिल किए गए सभी जवाब दो साल पहले के हैं। ऐसे में अद्यतन जानकारी के साथ रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
इस संबंध में ग्रामीण एकता मंच ने याचिका दाखिल की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
इसके लिए निगम को कई बार पत्र लिखा गया। लेकिन निगम ने कोई कदम नहीं उठाए। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।
पूर्व की सुनवाई में बीसीसीएल की ओर से बताया गया था कि कोयले की ढुलाई ढंक कर की जा रही है। लगातार पानी का छिड़काव होता है। साफ-सफाई पर ध्यान दिया जाता है। समय-समय पर इसकी निगरानी भी की जाती है।
अवैध खनन पर सरकार से मांगा जवाब
हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित वन क्षेत्र में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने के लिए दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में दाखिल सभी जनहित याचिकाओं पर सोमवार को एक साथ सुनवाई हुई।
याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य के वन क्षेत्रों में अवैध माइनिंग की जा रही है, जो नियमों का उल्लंघन है। ईको सेंसेटिव जोन में भी खनन हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
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