नक्सलियों को हाई टेक हथियार सप्लाई करने वाले मंटू शर्मा को कोर्ट ने सुनाई सजा, NIA ने कहा- जल्द ही पकड़ लेंगे
एनआईए की विशेष अदालत ने मंटू शर्मा के खिलाफ फैसला सुनाया है। नक्सली हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में मंटू को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने विभिन्न मामलों में मंटू को दोषी पाया। बता दें कि पुलिस कई आरोपियों के पास से भारी में हथियार बरामद किए थे। बता दें कि मंटू अब भी फरार चल रहा है।
नई दिल्ली, एएनआई। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने नक्सली हथियार और गोला-बारूद जब्ती मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में फरार आरोपी मंटू शर्मा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
मंटू शर्मा बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला है। विशेष अदालत ने मंटू शर्मा को मामले में विभिन्न आरोपों में दोषी पाया।
दरअसल, झारखंड पुलिस ने अगस्त 2012 में इनपुट के आधार पर सिलोदर जंगली क्षेत्र में छापामारी की थी। तब पुलिस ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआई (माओवादी) के सदस्य प्रफुल्ल कुमार मालाकार को गिरफ्तार किया।
उसके पास से यूएसए निर्मित एम-16 राइफल, 14 जिंदा राउंड, 02 मोबाइल फोन और एक बुलेट प्रूफ जैकेट जब्त की गई।
मालाकार से पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपी अनिल कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक 9 एमएम की पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस, 9 लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए थे।
मालाकार से हथियार खरीदने जा रहा था अनिल
भाकपा (माओवादी) का जोनल कमांडर यादव मालाकार से हथियार खरीदने जा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया था।
दिसंबर 2012 में इस केस को एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया। 2014 से 2017 के बीच तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए थे।
इसके बाद दिसंबर 2024 में एनआईए की विशेष अदालत ने मालाकार और यादव को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर सजा सुनाई थी।
वहीं, सोमवार को विशेष अदालत ने मंटू के खिलाफ कठोर कारावास और जुर्माने की कई सजाएं सुनाईं, जो अभी भी फरार है।
एनआईए ने क्या कहा?
- उधर, एनआईए ने बताया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। एनआईए की जांच के अनुसार, मंटू शर्मा सीपीआई (माओवादी) के सदस्यों को अवैध हथियार और गोला-बारूद बेचने में शामिल था।
- मंटू शर्मा, मालाकार और यादव एक दूसरे के करीबी संपर्क में थे। एजेंसी ने कहा कि एनआईए मंटू को पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है।
पीएलएफआइ नक्सली महावीर गोप गिरफ्तार
रनिया थाना की पुलिस ने शुक्रवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआइ के सक्रिय नक्सली महावीर गोप को गुरुवार को गिरफ्तार लिया।
महावीर को पुलिस ने शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। महावीर गोप के खिलाफ पहले से ही जरियागढ़, कामडारा और कर्रा थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट, नक्सली गतिविधि सहित अन्य संगीन मामलों को लेकर पांच मामले दर्ज हैं।
इस संबंध में पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गुरुवार को शाम लगभग पांच बजे बजे रनिया थाना प्रभारी द्वारा विभाग के बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई कि जिस संदिग्ध व्यक्ति को रनिया थाना की पुलिस द्वारा पकड़ा गया, वह कुख्यात नक्सली महावीर गोप है। वह जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बकसपुर किनुई टोली गांव का रहने वाला है।
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