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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 08, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

झारखंड के खेल मंत्री अमर को बाउरी एक हजार रुपये का जुर्माना

By Sachin MishraEdited By:
Published: Thu, 08 Jun 2017 01:10 PM (GMT+05:30)Updated: Fri, 09 Jun 2017 10:15 AM (GMT+05:30)

मंत्री बाउरी ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। वह निचली अदालत के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

झारखंड के खेल मंत्री अमर को बाउरी एक हजार रुपये का जुर्माना
झारखंड के खेल मंत्री अमर को बाउरी एक हजार रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड सरकार के खेल मंत्री अमर बाउरी समेत 12 आरोपियों को रेलवे के विशेष न्यायाधीश मो. उमर की अदालत ने रेलवे एक्ट की धारा 174 के तहत एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अदालत ने दो-दो महीने के साधारण कारावास से दंडित करने का आदेश दिया।

अदालत के निर्णय के बाद मंत्री बाउरी ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। वह निचली अदालत के आदेश को अदालत में चुनौती देंगे।

यह था आरोप :

झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर नौ मार्च 2011 को राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी की गई थी। इसी आंदोलन के तहत भोजूडीह रेलवे स्टेशन के ईस्ट केबिन के पास झाविमो के कार्यकर्ताओं ने समरेश सिंह के नेतृत्व में भोजूडीह ईस्ट रेलवे केबिन के पास ट्रैक को जाम कर ट्रेनों का परिचालन बाधित कर दिया था।

तत्कालीन आरपीएफ थाना प्रभारी भोजूडीह यू शर्मा ने मौके से बारह आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। उस समय अमर बाउरी झाविमो में थे अब वे भाजपा में हैं। नौ सितंबर 2016 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और आरोपियों को सजा सुनाई।

इन पर लगा जुर्माना :

अमर बाउरी, कृपानाथ मुखर्जी, विकास तिवारी, लखन ख्वास, तपन कुमार महथा, अजीत मिश्रा, सत्यनारायण महथा, विमल ठाकुर, अमर ठाकुर, धीरेंद्र रजवार, साधन प्रमाणिक, अतिलाल महतो।
 

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