Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटघरे में खड़े होंगे Rahul Gandhi या मिलेगी राहत? बहस हुई पूरी, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में HC सुनाएगा फैसला

    झारखंड हाईकोर्ट में अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि प्रार्थी चाहे तो अपना लिखित पक्ष भी दे सकते हैं। मामले में अगले सप्ताह फैसला सुनाए जाने की संभावना है।

    By Manoj Singh Edited By: Mohit Tripathi Updated: Fri, 09 Feb 2024 08:39 PM (IST)
    Hero Image
    अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। शुक्रवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि प्रार्थी चाहे तो अपना लिखित पक्ष भी दे सकते हैं। मामले में अगले सप्ताह फैसला सुनाए जाने की संभावना है।

    राहुल गांधी ने रांची की निचली अदालत में दाखिल शिकायतवाद और संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस मामले में पूर्व में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निचली अदालत से संबंधित रिकार्ड की मांग की थी।

    यह है पूरा मामला

    बताते चलें कि भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा की ओर से की रांची स्थित निचली अदालत (सिविल कोर्ट) में एक शिकायतवाद दाखिल है।

    इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने अमित शाह पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा में हत्या के आरोपित को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता।

    अब तक क्या-क्या हुआ?

    राहुल की इस टिप्पणी से उनकी पार्टी और अमित शाह की छवि खराब हुई है। इस पर संज्ञान लेते हुए रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

    इससे पूर्व इस मामले में हुई सुनवाई में उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश निचली अदालत को दिया था।

    यह भी पढ़ें: बंद कमरे में चिल्लाती रही मां... जल्लाद ससुरालवालों ने एक न सुनी.. पहले की बहू की हत्या फिर शव को किया आग के हवाले

    एसआईटी नहीं, हो सीबीआई जांच... JSSC पेपर लीक मामले में बाबूलाल मरांडी ने उठाई आवाज, आंदोलनकारी छात्रों संग पहुंचे राजभवन