JPSC Scam मामले में आया बड़ा अपडेट, 21 आरोपितों की बढ़ सकती है मुश्किलें; लिस्ट में इनके नाम शामिल
प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले में जांच अधिकारी ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर 21 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है। सीबीआई ने जिन आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है उनमें हाल ही में केरल में भाई और मां के साथ आत्महत्या करने वाली पहली जेपीएससी परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय का भी नाम शामिल है।
जागरण संवाददाता, रांची। प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला में चार्जशीटेड आरोपितों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले के जांच अधिकारी ने गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर 21 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है।
गिरफ्तारी वारंट जारी होते ही आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। सीबीआई ने जिन आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया है, उनमें हाल ही में केरल में भाई और मां के साथ आत्महत्या करने वाली पहली जेपीएससी परीक्षा की टॉपर शालिनी विजय का भी नाम शामिल है।
शालिनी विजय के साथ उनकी मां और भाई का शव संदिग्ध हाल में केरल के कोच्चि में 21 फरवरी 2025 को मिला था। सीबीआई कोर्ट ने बीते 16 जनवरी को भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपितों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
समन जारी होने के बाद मामले में अब तक लगभग 32 आरोपितों ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है। अन्य आरोपितों की ओर से गुहार नहीं लगाई गई है। सीबीआइ ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद बीते 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
इन अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग
इस मामले में सीबीआई ने जिन आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का आग्रह किया है, उनमें हेमा प्रसाद, डॉ. विजय प्रसाद सिंह, परमानंद सिंह, डॉ. हरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. वीरेंद्र कुमार सिंह, डॉ. हरेंद्र नारायण चौधरी, राज महेश्वर राम शामिल हैं।
वहीं, प्रदीप कुमार, चिंटू दोराई बुरू, सौरव प्रसाद, अनवर हुसैन, संदीप दुबे, शालिनी विजय, दीपू कुमार, पंकज कुमार, धीरेंद्र कुमार सिंह, भागीरथ प्रसाद, मोहम्मद जियाउल अंसारी, दिनेश कुमार रंजन, सागर कुमार और प्रेमलता मुर्मू के खिलाफ भी सीबीआई ने गिरफ्तारी वारंट का आग्रह किया है।
नौ आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित
जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के चार्जशीटेड नौ आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर 27 फरवरी को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। अदालत इस मामले में अपना आदेश मार्च के पहले सप्ताह को सुनाएगी।
इस मामले में आरोपित जमशेदपुर के अधिकारी संतोष कुमार गर्ग समेत ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम सोरेंग, सीमा सिंह एवं कामलेश्वर नारायण, रांची नगर निगम के पूर्व अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन समेत अलका कुमारी, परमेश्वर मुंडा और जितेंद्र मुंडा की याचिका पर अदालत अपना आदेश सुनाएगी।
सभी आरोपितों ने पिछले दिनों अग्रिम जमानत का गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है।
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