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Jharkhand Witch Murder: रांची के मांडर में आधी रात घर से अगवा कर पांच महिलाओं की हुई थी हत्या

Jharkhand witch murder रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र के कंजिया गांव में पांच महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। इन महिलाओं को अपराधी आधी रात घर से उठाकर ले गए थे। यह घटना आठ अगस्त 2015 की है। यह हत्याएं भी डायन के नाम पर की गई थीं।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Mon, 05 Sep 2022 03:22 PM (IST)Updated: Mon, 05 Sep 2022 03:22 PM (IST)
Jharkhand Witch Murder: रांची के मांडर में आधी रात घर से अगवा कर पांच महिलाओं की हुई थी हत्या
Jharkhand witch murder: रांची के सोनाहातु में डायन हत्या के बाद गांव में दहशत।

रांची, {प्रदीप मिश्रा}। Jharkhand witch murder झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 30 किलोमीटर दूर मांडर थाना क्षेत्र के कंजिया गांव में आठ अगस्त 2015 की आधी रात को सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में पांच महिलाओं को घरों से खींचकर अपराधी उठा ले गए थे। इतना ही नहीं सामूहिक रूप से इन पांच महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। मारी गई महिलाओं में मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर लाठी-डंडों से पहले पीटकर अधमरा किया गया। इसके बाद पत्थर से कूचकर इनकी हत्या की गई थी।

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ओझा-तांत्रिक के कहने पर हुई थी हत्याएं

ग्रामीण बताते हैं कि गांव में एक बच्चे की मौत हो गई थी। किसी ओझा-तांत्रिक ने कह दिया कि डायन बिसाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। इसके बाद ग्रामीणों के एक समूह ने इन महिलाओं के डायन घोषित कर दिया था। इसके बाद इनको कुछ दिनों तक प्रताड़ित किया गया। इसके बाद आधी रात को घर से अगवा कर बर्बरतापूर्वक इनकी हत्या कर दी गई। यह घटना इसलिए प्रासंगिक हो गई है क्योंकि रांची जिले में एक बार फिर तीन महिलाओं की डायन के नाम पर हत्या कर दी गई है। बर्बरता पूर्व हत्या के बाद इनका शव जंगल में फेंक दिया गया है।

अदालत ने 13 दोषियों को सुनाई है उम्रकैद की सजा

डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक साथ पांच महिलाओं की हत्या के मामले में अदालत ने 13 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 43 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इनमें से एक का निधन हो गया और दो नाबालिग घोषित किए गए थे। उनका ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है।

इन्हें हुई है उम्रकैद

धारा 302 के तहत वर्णावाश खलखो, मोजेश खलखो, कृष्णा खलखो, बदलदेव खलखो, सन्नू उरांव, सन्नो खलखो उर्फ उरांव, अरुण बाड़ा, संदीप खलखो, अलबीनूस खलखो, सचिन खलखो, राजेश तिग्गा, रोमित खलखो और जेवियर खलखो को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।


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