Valmiki Yojana: सत्ता संभालते ही हेमंत सरकार ने कर दी छात्रों की चांदी, हर महीने मिलेंगे 4 हजार; ऐसे मिलेगा लाभ
दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वाल्मीकि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नए सत्र में सरकार व्यावसायिक कार्स के लिए 1200 तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 12 हजार विद्यार्थियों के 10 लाख रुपये तक की ट्यूशन फीस का वहन करेगी। इसके साथ ही महीने के खर्च के लिए भी 4 हजार रुपये दिए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य के सभी दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों की उच्च और तकनीकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के ट्यूशन फीस का वहन भी राज्य सरकार ही करेगी। साथ ही महीने में 4 हजार रुपये और दिए जाएंगे।
पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे आवेदन
राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के शिक्षा में होने वाले खर्च का वहन करने के बाद छात्रों के सिर्फ छात्रावास एवं रहने-खाने के खर्च का भार ही उठाना होगा। हालांकि, इसके लिए भी उन्हें अलग से चार हजार रुपये प्रतिमाह अन्य खर्च के लिए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे।
विद्यार्थी इसका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें, इसके लिए पोर्टल का निर्माण भी किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद इस योजना के लिए पात्र छात्र आवेदन कर सकेंगे।
वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना

नए शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाली इस वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना (Valmiki Yojana) के तहत प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक कार्स के लिए 1200 तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए 12 हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, लाभुकों की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
इसके लिए सभी पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस योजना पर राज्य सरकार के प्रतिवर्ष 99.66 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है।
कमेटी भी बनाई जाएगी
इस योजना के अनुश्रवण के लिए उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सामाजिक सुरक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशक, कार्मिक विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के एक पदाधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा मिल चुकी है। अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में इसकी विधिवत लांचिंग हो सकती है।
झारखंड के सभी संस्थानों में पढ़ाई में मिलेगा फायदा
इस योजना के तहत झारखंड के किसी भी संस्थान में नामांकन लेने पर इसका लाभ मिलेगा। वहीं, दूसरे राज्यों के मामलों में ओवरआल श्रेणी में 200 तथा संबंधित कोटि में टॉप 100 की श्रेणी में आने वाले संस्थानों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा। लाभुक को झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
साथ ही डिप्लोमा के मामले में झारखंड के स्कूलों से दसवीं तथा डिग्री स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए झारखंड के स्कूलों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
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