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Jharkhand: पार्षद निलंबन मामले में हाई कोर्ट में पेश हुए नगर विकास सचिव, बोले- आदेश के खिलाफ दाखिल की है अपील

Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पार्षद वेद प्रकाश सिंह की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई जहां नगर विकास सचिव विनय चौबे पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

By Manoj SinghEdited By: Prateek JainPublished: Fri, 03 Feb 2023 07:52 PM (IST)Updated: Fri, 03 Feb 2023 07:52 PM (IST)
Jharkhand: पार्षद निलंबन मामले में हाई कोर्ट में पेश हुए नगर विकास सचिव, बोले- आदेश के खिलाफ दाखिल की है अपील
झारखंड हाई कोर्ट में पार्षद वेद प्रकाश सिंह की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पार्षद वेद प्रकाश सिंह की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जहां नगर विकास सचिव विनय चौबे पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

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सचिव ने अदालत को बताया कि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई है। इस कारण आदेश का पालन नहीं किया जा सका। इस पर अदालत ने कहा कि सरकार एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ से स्थगन आदेश लाए या आदेश का पालन करे। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को निर्धारित की।

हाई कोर्ट ने निरस्‍त की थी कार्यवाही

वेद प्रकाश सिंह को नगर विकास विभाग ने नामांकन के दौरान गलत शपथपत्र दाखिल करने के मामले में वर्ष 2021 में पद से निलंबित कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। वहीं, नगर विकास विभाग को आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर विकास विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया।

इसके बाद वेद प्रकाश ने अवमानना याचिका दाखिल की, जिसपर सुनवाई करते हुए अदालत ने नगर विकास विभाग को तीन फरवरी तक आदेश का पालन करने को कहा था। पालन नहीं करने पर नगर विकास सचिव और अन्य प्रतिवादियों को हाजिर होने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को सरकार की ओर से इस मामले में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया।

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