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    झारखंड में रिटायर्ड शिक्षकों को मिल सकती है खुशखबरी, जॉइनिंग की तारीख से मिल सकता है प्रमोशन का लाभ

    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:54 PM (IST)

    प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से अनुकंपा पर नियुक्त सेवानिवृत्त या मृत प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता और प्रोन्नति का वित्तीय ला ...और पढ़ें

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। अनुकंपा पर नियुक्त वैसे प्राथमिक शिक्षकों को भी नियुक्ति तिथि से वरीयता तथा प्रोन्नति का वित्तीय लाभ मिल सकता है जो पूर्व में सेवानिवृत्त या मृत हो चुके हैं।

    प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों से यह लाभ देने पर होने वाले खर्च का आकलन कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है।

    निदेशालय ने यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद दिया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प में पूर्व में सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से वरीयता का निर्धारण व प्रोन्नति का वित्तीय लाभ नहीं देने का उल्लेख किया गया है।

    दरअसल, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 18 जुलाई 2019 को जारी संकल्प में अनुकंपा पर नियुक्त अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों को भी कुछ शर्तों के साथ ग्रेड वन में वरीयता निर्धारित कर अग्रेतर प्रोन्नति देने का निर्णय लिया गया था।

    उसमें एक प्रविधान यह भी था कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा मृत शिक्षकों को इसका वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष सितंबर में एक एसएलपी की सुनवाई के बाद अपने आदेश में इस प्रविधान को निरस्त कर दिया।

    प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसी आदेश को लागू करने के लिए सभी जिलों से होने वाले खर्च का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि, निदेशालय ने इससे पहले भी जिलों से आकलन रिपोर्ट मांगी थी। निदेशालय ने उसे स्मरण कराते हुए एक सप्ताह में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को रिपोर्ट देने को कहा है।