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    Jharkhand Teacher Transfer: झारखंड में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का रास्ता खुला, नई नीति लागू

    Updated: Thu, 15 May 2025 08:45 PM (IST)

    झारखंड में अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन के साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक शिक्षक 19 मई से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने आवेदन सत्यापन और स्वीकृति की समय सीमा भी तय कर दी है।

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    नीति में संशोधन के साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू

    राज्य ब्यूरो, रांची। अंतर जिला स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन के साथ ही शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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    विभाग ने गुरुवार को इसे लेकर सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेज दिया। विभाग ने ऑनलाइन आवेदन से लेकर उसके सत्यापन तथा स्वीकृति देने की समय सीमा भी निर्धारित कर दी है।

    शिक्षकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

    इसके तहत, अंतर जिला स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक 19 मई से 14 जून तक टीचर्स ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी 20 जून तक शिक्षकों के आवेदनों का सत्यापन करेंगे।

    जिला शिक्षा स्थापना समिति में स्थानांतरण के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया 21 जून से पांच जुलाई तक पूरी की जाएगी। इसके बाद राज्य स्तरीय समिति अनुशंसित आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगी।

    विभाग ने सभी उपायुक्तों एवं अन्य पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में विज्ञापन जारी कर शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है। इसके तहत

    अब प्राथमिकता के तौर पर असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों आदि के अलावा 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला शिक्षकों, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यकता महिला शिक्षिका, एकल अभिभावक शिक्षक या शिक्षिका भी स्थानांतरण हो सकेगा।

    पूर्व की नीति में सभी जगहों पर शिक्षक का उल्लेख होने से स्थानांतरण में परेशानी आ रही थी। अब शिक्षक के साथ महिला शिक्षिका का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रविधानों में भी संशोधन किए गए हैं।

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