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    Jharkhand News: प्राइवेट सेक्टर में कब लागू होगा 75 प्रतिशत आरक्षण? आ गया हेमंत सरकार का फाइनल जवाब

    Updated: Tue, 25 Mar 2025 07:37 PM (IST)

    Jharkhand Vidhansabha Session झारखंड सरकार निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आरक्षण कानून को लागू करने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करेगी। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। विपक्ष ने सरकार पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

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    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। फाइल फ़ोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद ही निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित कानून लागू करेगी।

    कोर्ट के आदेश आने के बाद ही राज्य सरकार तय करेगी कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाए या आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।

    श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने मंगलवार को विधानसभा में जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो के सवाल पर इसे स्पष्ट किया।

    उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर 2024 को पारित अपने आदेश में 'झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021' के अनुपालन पर अंतरिम रोक लगाई गई है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होनी है।

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    विधायक ने सरकार से पूछा कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने की क्या तैयारी है? यदि कोर्ट का कोई नकारात्मक आदेश आता है तो आगे की सरकार की क्या कार्य योजना है?

    इसपर मंत्री ने कहा कि जबतक न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता तबतक इसपर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। कोर्ट के आदेश आने के बाद राज्य हित में निर्णय लिया जाएगा।

    आउटसोर्सिंग कंपनियां भी कानून के दायरे में : प्रदीप यादव

    • विधायक ने यह भी पूछा था कि सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों को निजी कंपनी मानती है या नहीं? आउटसोर्सिंग कंपनियां पर यह कानून लागू है या नहीं। जवाब में मंत्री ने यहां भी कहा कि मामला कोर्ट में है।
    • हालांकि, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी यह कानून लागू है।
    • उनके अनुसार, निजी कंपनियों को कानून लागू होने के तीन वर्ष के भीतर 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय युवाओं को समायोजित करना था। कानून लागू हुए एक वर्ष ही हुआ था कि इसपर अंतरिम रोक लग गई।
    • तीन वर्ष लागू होता तो कंपनियों को समायोजित करना पड़ता। जयराम ने कहा कि कोर्ट के आदेश के पहले भी झारखंड की निजी कंपनियों में जिन्हें नौकरी मिली, उनमें 53 हजार ही झारखंड के हैं। दो लाख दूसरे राज्यों के हैं। इस तरह लगभग 21 प्रतिशत ही आरक्षण मिल सका।

    अब क्या नीति अपनाएगी सरकार : नवीन जायसवाल

    भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सरकार से स्पष्ट रूप से बताने को कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75 प्रतिशत आरक्षण सरकार देगी या नहीं? कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने का ढोल पीटा।

    अब बताए कि कोर्ट के आदेश के बाद इस कानून को लागू कराने के लिए सरकार क्या नीति अपनाएगी? उनके इस वक्तव्य पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की ही सरकार थी, जहां 75 प्रतिशत आरक्षण खत्म हो गया। झारखंड में कोर्ट के आदेश के बाद ही इसे लागू किया जा सकता।

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