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    Jharkhand: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर कराए गए सर्वे की तैयार होगी रिपोर्ट, हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला

    Updated: Tue, 06 May 2025 05:43 PM (IST)

    Jharkhand News झारखंड में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कराए गए सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह जिम्मेदारी राज्य के निबंधित विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान को दी जाएगी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट मध्य प्रदेश में हुए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की जाएगी।

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    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। फाइल फ़ोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर ट्रिपल टेस्ट के रूप में विभिन्न जिलों में हुए ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।

    इसकी जिम्मेदारी झारखंड में निबंधित सरकारी या अर्द्धसरकारी विश्वविद्यालय या किसी अनुसंधान संस्थान को दी जाएगी। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने संस्था के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    इसकी जिम्मेदारी उस संस्था को ही दी जाएगी जिसे सरकारी स्तर पर किसी क्षेत्र में अध्ययन करने का पांच वर्ष का अनुभव है।

    आयोग ने सभी जिलों में उपायुक्तों के माध्यम से कराए गए ओबीसी सर्वेक्षण के आंकड़ा मिलने के बाद यह निर्णय लिया है।

    निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पात्रता तय करने के लिए इसकी समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

    आयोग के अनुसार, यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश प्रदेश में हुए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर आयोग की देखरेख में तैयार की जाएगी। इसे लेकर चयनित संस्था को वहां की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

    बताते चलें कि राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की पात्रता तय करने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग के अधीन कार्यरत झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है।

    आयोग के निर्देश पर सभी जिलों में ओबीसी का सर्वे कराया गया। अब इस सर्वे के आधार पर तय होगा कि निकाय चुनाव में ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य में निकाय चुनाव काफी पहले से लंबित है।

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    ओबीसी को आरक्षण देकर ही निकाय चुनाव

    राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में ओबीसी को आरक्षण देकर ही निकाय चुनाव कराने की बात कही है।

    इधर, झारखंड हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को चार माह का समय दिया था जो 16 मई को समाप्त हो रहा है।

    हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अदालत से चुनाव के लिए और समय देने का अनुरोध किया जाएगा।

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