Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Muncipal Election: विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट से होगा नगर निकाय इलेक्शन, HC ने दिया आदेश

    Updated: Sat, 08 Feb 2025 12:01 AM (IST)

    न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग को अप टू डेट वोटर लिस्ट उपलब्ध करा दी गयी है। जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी सहमति जताते हुए कोर्ट को बताया गया कि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी।

    Hero Image
    झारखंड हाईकोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, रांची। जिस मतदाता सूची से झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी मतदाता सूची से राज्य में नगर निकाय चुनाव भी होगा।

    शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के विरुद्ध दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य चुनाव आयोग को अपडेट मतदाता सूची सौंपी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस मतदाता सूची के आधार पर राज्य में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, वही अपडेट मतदाता सूची है। इसके आधार पर ही नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस मतदाता सूची के आधार पर ही पर ही चुनाव कराए जाएंगे।

    सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित की है। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की है।

    हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछे सवाल

    सुनवाई के दौरान पूर्व में सरकार ने कहा था कि वह चार माह में चुनाव संपन्न करा लेगी, लेकिन निर्वाचन आयोग से उसे अभी तक संशोधित और अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि अपडेट मतदाता सूची कब तक सरकार को सौंपी जाएगी?

    हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिस मतदाता सूची के जरिए राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था, क्या उससे नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है?

    बता दें के 4 जनवरी 2024 को सुनवाई के क्रम में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में तीन सप्ताह में नगर निकाय का चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी।

    सरकार ने एकलपीठ के आदेश को रद करने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने सरकार की अपील याचिका खारिज कर एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

    सरकार करा रही ट्रिपल टेस्ट, आयोग ने शुरू कर दी है चुनाव की तैयारी

    नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करा रही है। इसके तहत ओबीसी की आबादी का सर्वे कराया जा रहा है। इसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि चुनाव में इस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा।

    अधिकतर जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता सूची का विखंडन शुरू होगा।

    यह भी पढ़ें- 

    Jharkhand: हेमंत सरकार के सीनियर अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी, रात 9 बजे कोर्ट लाने का ऑर्डर

    उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- 'अभियोजक नहीं, बल्कि उत्पीड़क हैं आप'