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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में नई शराब नीति पर गरमाई सियासत, आजसू नेता ने जताई आपत्ति; कहा- कोर्ट में...

Published: Sun, 16 Feb 2025 10:10 AM (IST)

प्रदेश में एक अप्रैल से लागू होने वाली नई उत्पाद नीति को लेकर लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने आपत्ति जताई ...और पढ़ें

झारखंड में एक अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति
झारखंड में एक अप्रैल से लागू होगी नई शराब नीति

HighLights

  1. नई उत्पाद नियमावली पर शराब माफिया का प्रभाव : चंद्रप्रकाश
  2. बिना संशोधन के लागू करने पर कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी
  3. एक अप्रैल से लागू होनी है नई उत्पाद नीति, निजी हाथों से होगी खुदरा बिक्री

राज्य ब्यूरो,रांची। झारखंड में एक अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। इससे पहले लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रस्तावित नई उत्पाद नियमावली (उत्पाद मदिरा खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती का संचालन) नियमावली 2025 की विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

शराब माफिया का प्रभाव

लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि इस नियमावली पर शराब माफिया के बड़े गिरोह का प्रभाव दिख रहा है। उन्होंने प्रस्तावित नियमावली पर कई सुझाव भी दिए हैं।

उनके अनुसार प्रस्तावित नियमावली में मॉडल शॉप व डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की खुदरा बिक्री की मंजूरी दी गई है, जो उचित नहीं है। उन्होंने बिना संशोधन के इसे लागू करने पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है।

नई उत्पाद नीति के ड्राफ्ट में क्या शामिल किया गया?

नई उत्पाद नीति से संबंधित जो ड्राफ्ट सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, उनमें झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025, झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली 2025।

औद्योगिक अल्कोहल एवं ईथेनाल के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं परिवहन प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्ति एवं पारक निर्गत करने के संबंध में नीति और झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली 2025 को शामिल किया गया है।

16 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

  • नई उत्पाद नीति लागू करने से पहले इसे लेकर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे, जिसकी आखिरी तारीख 16 फरवरी है।
  • इसी क्रम में लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही प्रस्तावित नियमावली पर कई सुझाव भी दिए हैं।

रायरंगपुर- छापेमारी अभियान में भारी मात्रा में शराब जब्त, एक गिरफ्तार

रायरंगपुर आबकारी उपाधीक्षक सौम्य रंजन बेहरा के प्रत्यक्ष नेतृत्व रायरंगपुर उप-जिला आबकारी रेंज की ओर से वहलदा आबकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रंजीत सबर और कर्मचारियों की एक विशेष टीम ने तिरिंग थाना अंतर्गत बागेडीही, बड़ेपोटका और मल्लिकेडम क्षेत्रों में छापेमारी कर 128 लीटर देशी शराब और 5200 लीटर महुआ का पाउच जब्त किया।

मौके पर तिरिंग थाना अंतर्गत मल्लिकेडम गांव के पुचु मरांडी को गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग ने कहा कि जब्त की गई देशी शराब की अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है।

उक्त छापेमारी में रायरंगपुर आबकारी थाना प्रभारी प्रहलाद सामल, संयुक्त उपनिरीक्षक सुधांशु बेहरा, कांस्टेबल दिलीप कुमार जेना, तमन परिदा, संजीव महापात्रा, राजेंद्र साहबी, सुरेंद्र सोरेन, फुलमनी हांसदा आदि उपस्थित थे।

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