Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में 1 अप्रैल से बदल जाएगा शराब बिक्री का नियम, सरकार ने दिया ताजा अपडेट
झारखंड में 1 अप्रैल से शराब बिक्री के नियम बदलने जा रहे हैं। राज्य में शराब की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में होगी। नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया गया है। आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। पुराने दुकानदार उत्साहित हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने नियमावली का अध्ययन शुरू कर दिया है। विभागीय मंत्री से भी मुलाकात करेंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में एक अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। यानी अब राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होनी है। इससे संबंधित नियमावली का ड्राफ्ट आम जनता व सभी हितधारकों के ध्यानार्थ जारी कर दिया गया है। इस पर लोगों से आपत्ति व सुझाव मांगा गया है। पांच दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज नहीं कराने पर 20 फरवरी तक इससे संबंधित संकल्प जारी हो जाएगा।
16 फरवरी आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि है। नई उत्पाद नीति से संबंधित नियमावली के प्रति पुराने दुकानदार उत्साहित हैं। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने सभी नियमावली के ड्राफ्ट का अध्ययन शुरू कर दिया है। नई नियमावली के नियम व शर्तों को देख रहे हैं।
विभागीय मंत्री से मिलेगा विक्रेता संघ का प्रतिनिधिमंडल
इसके बाद अगर कोई सुझाव महसूस करेंगे तो उसे विभाग के सामने अपना प्रस्ताव देंगे। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ राजस्व हित व बेहतर शराब की आपूर्ति के बिंदु पर नई नियमावली के नियम व शर्तों को देख रहा है। बहुत जल्द ही संघ का प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री से भी मिलेगा।
वर्तमान में झारखंड वेबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन सभी दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां एमआरपी से अधिक वसूली, बिक्री की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करने सहित कई विवाद सामने आ चुके हैं।
नई उत्पाद नीति के ड्राफ्ट में क्या-क्या है?
वर्तमान में आम जनता व हित धारकों के लिए नई उत्पाद नीति से संबंधित जो ड्राफ्ट सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, उनमें झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025, झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली 2025, झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली 2025 व औद्योगिक अल्कोहल एवं ईथेनाल के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं परिवहन प्रयोजनार्थ अनुज्ञप्ति एवं पारक निर्गत करने के संबंध में नीति शामिल हैं।
विभाग का बकाया जमा नहीं करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों पर कार्रवाई जल्द
विभागीय मंत्री ने यह संकेत दिया है कि शराब बिक्री का पैसा विभाग में जमा नहीं करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों पर विधि सम्मत कार्रवाई जल्द होनी है। अब तक केवल एक एजेंसी बेवेल प्लेसमेंट को ब्लैकलिस्ट किया गया है। अन्य प्लेसमेंट एजेंसियां भी रडार पर हैं, जिनके विरुद्ध बकाया राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा।
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