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    Jharkhand News: निकाय चुनाव का इंतजार खत्म, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 4 महीने में इलेक्शन कराने का आदेश

    झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनावाई हुई। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को 4 महीने में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची भी जारी करने के लिए कहा है।

    By Manoj Singh Edited By: Divya Agnihotri Updated: Thu, 16 Jan 2025 06:40 PM (IST)
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    HC ने निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का दिया आदेश

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार का जवाब सुनने के बाद अदालत ने चार माह में चुनाव कराए जाने का निर्देश दिया है।

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    अदालत ने निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में संशोधित मतदाता सूची देने का निर्देश देते हुए सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की है।

    ट्रिपल टेस्ट के मामले पर सुनवाई नहीं करेगा HC

    नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि राज्य में लगभग ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया है।

    सभी प्रक्रिया पूरी कर निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। सूची मिलने के बाद तेजी से काम किया जाएगा।

    इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत ट्रिपल टेस्ट के मामले पर सुनवाई नहीं करेगी। कोर्ट ने जो पूर्व में आदेश दिया है उसका पालन किया जाए।

    अलका तिवारी हुईं हाजिर

    सुनवाई के दौरान राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी अदालत में हाजिर हुईं। उन्होंने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जारी है, जो अंतिम चरण में है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार चार माह में चुनाव करा लेगी।

    अदालत ने जताई नाराजगी

    इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि कोर्ट ने पहले ही कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट और हा कोर्ट की खंडपीठ ने भी इस पर सहमति जताई है। कोर्ट ट्रिपल टेस्ट के मामले पर नहीं, बल्कि राज्य में जल्द निकाय चुनाव कराए जाने पर सुनवाई करा रहा है।

    • सरकार की ओर से कहा गया कि मतदाता सूची मिलने के बाद चार माह में चुनाव करा लिए जाएंगे।
    • प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा।
    • सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया कि लोकसभा चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की गई थी।
    • यह सूची 13 जनवरी को ही राज्य निर्वाचन आयोग को दे दी गई है।

    एक सप्ताह में मतदाता सूची जारी करने का आदेश

    इस पर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि हर साल पांच जनवरी को संशोधित मतदाता सूची जारी होती है। इस बार अभी तक यह सूची नहीं मिली है। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में मतदाता सूची जारी करने का निर्देश दिया है।

    बता दें कि इस संबंध में पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि चार जनवरी 2024 को हाई कोर्ट ने तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ट्रिपल टेस्ट का बहना बनाकर चुनाव टाल रही है।

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