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    सिविल जज नियुक्ति पीटी परीक्षा परिणाम में होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने फिर से रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश

    By Manoj Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 28 Jun 2025 10:03 AM (IST)

    झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम फिर से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सही श्रेणी में मान्यता न देने की शिकायत पर यह निर्देश दिया है। जेपीएससी को तीन सप्ताह में परिणाम जारी करने और कटऑफ से अधिक अंक होने पर सफल घोषित करने का आदेश दिया गया है।

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    हाईकोर्ट ने दिया ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का परिणाम फिर से जारी करने का आदेश दिया है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने जेपीएससी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 कोटि के अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर से प्रकाशित करने का आदेश दिया है।

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    कोर्ट ने प्रार्थियों संगीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। कोर्ट ने जेपीएससी को तीन सप्ताह में प्रार्थियों का रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि प्रार्थियों के अंक पहले घोषित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें घोषित करना होगा। यदि उन्हें कटऑफ से अधिक अंक मिलते हैं, तो उन्हें परीक्षा में सफल घोषित करना होगा।

    याचिका में प्रार्थियों ने कहा था कि जेपीएससी ने उन्हें उनकी सही कोटि (ईबीसी-1 और बीसी-2) में मान्यता नहीं दी है, जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ। इस मामले में प्रार्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए कोर्ट ने जेपीएससी को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।