झारखंड हाई कोर्ट से CTET और अन्य राज्यों से TET पास करने वाले अभ्यर्थियों को राहत, हो सकेंगे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल
झारखंड हाई कोर्ट से सीटेट और अन्य राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस ने उक्त अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके साथ एक शर्त को भी शामिल किया गया है और वह ये कि शिक्षक पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी को 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी।

जासं, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से सीटेट और अन्य राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उक्त अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है।
नियुक्त शिक्षकों को 3 साल में पास करनी होगी जेटेट की परीक्षा
हालांकि, अदालत ने यह शर्त लगाई है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें 3 साल के अंदर जेटेट की परीक्षा पास करनी होगी।
अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित कर पाती है, तो वह उक्त शर्त से मुक्त हो जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को प्रत्येक साल टेट की परीक्षा आयोजित करनी चाहिए।
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राज्य में 2016 से नहीं हुई जेटेट की परीक्षा
बता दें कि राज्य में वर्ष 2016 के बाद से जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है और राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है, जिसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि ऐसे में कई अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। जिस पर अदालत में उक्त आदेश पारित किया है।

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