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    'रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते', झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

    झारखंड हाई कोर्ट में रांची में ऑटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि रांची में बिना परमिट वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगाएं और उन पर कार्रवाई करें। नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते हैं। वीआइपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं।

    By Manoj Singh Edited By: Shashank Shekhar Updated: Mon, 13 May 2024 11:45 PM (IST)
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    'रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते', झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में रांची में ऑटो से एक महिला की मौत होने मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि रांची में बिना परमिट वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगाएं और उनपर कार्रवाई करें।

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    अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते हैं। वीआइपी मूवमेंट होने पर ही वे सक्रिय रहते हैं। मामले में अगली सुनवाई 13 जून को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत में ट्रैफिक एसपी उपस्थित थे।

    अदालत ने ट्रैफिक एसपी से क्या कुछ कहा

    अदालत ने ट्रैफिक एसपी से कहा कि अगर अदालत पाती है कि ट्रैफिक पुलिस के जवान अवैध वसूली में लगे हैं। इसके अलावा कम उम्र के बच्चे ई-रिक्शा या ऑटो चलाते दिखाई दिए तो उसी दिन ट्रैफिक एसपी को बुलाकर अदालत लगाई जाएगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले में परिवहन सचिव को प्रतिवादी बनाते हुए कहा था कि ट्रैफिक सुधार के लिए काम हो रहा है तो यह धरातल पर दिखना चाहिए।

    अदालत ने कहा था कि रांची में अवैध तरीके से डीजल ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। अदालत ने रांची डीटीओ और एसएसपी से इसका ब्योरा मांगा था। अदालत ने पूछा है कि राजधानी रांची में डीजल ऑटो के प्रदूषण और फिटनेस सर्टिफिकेट सहित अन्य की जांच को लेकर क्या कार्रवाई की गई है और ऑटो व ई-रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

    शिवशंकर शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की

    इस संबंध में प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि जनवरी 2022 में रांची के बिरसा चौक पर ऑटो से गिरने से महिला की मौत हो गई थी। शहर में बिना परमिट और अवैध तरीके से चलने वाले ऑटो की वजह से हादसे हो रहे हैं।

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