झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, कब तक होगी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति?
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर सरकार से सवाल किया है और नियुक्ति की ...और पढ़ें

सरकार ने कहा- मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर हो रहा विचार।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट में राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने एवं मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार ने अदालत को बताया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में सरकार विचार विमर्श कर रही है। इसके बाद अदालत ने सरकार से पूछा है कि कब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सूचना आयोग को कार्यशील बनाने में हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणी की थी। अदालत ने सरकार से कहा था कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने के कारण आयोग अब भी पूर्णतया क्रियाशील नहीं है।
आयोग में चार सूचना आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं और वेतन भी ले रहे हैं, लेकिन आयोग के निष्क्रिय होने से उनके पास कोई काम नहीं है। अदालत ने याद दिलाया था कि राज्य के मुख्य सचिव 29 जनवरी और 20 अगस्त के आदेशों में आयोग को क्रियाशील करने का भरोसा दे चुके हैं, पर वह अब तक पूरा नहीं हुआ।
खंडपीठ ने यह भी कहा था कि अदालत में दिया गया वचन निभाना अनिवार्य है और उसका पालन न करना कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जा सकता है। प्रार्थी वीरेंद्र सिंह ने आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी थी। 30 दिन की तय अवधि में सूचना नहीं मिली। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई।
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