Ration Card: 28 फरवरी है लास्ट डेट, E-KYC नहीं कराई तो 11 लाख लोगों को नाम राशन कार्ड से कटेगा
झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (Ration Card E-KYC) कराना अनिवार्य है। 28 फरवरी 2023 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर 11 लाख से अधिक लोगों का नाम राशन कार्ड से कट सकता है। अभी तक 56 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी हो चुका है। ई-केवाईसी के लिए आधार कार्ड मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की जरूरत होती है।

दीपक/सत्यप्रकाश, गढ़वा। राशन कार्ड धारकों के लिए प्रदेश में ई-केवाईसी कराने का अंतिम समय फरवरी 2025 निर्धारित किया गया है। विभाग के डाटा के मुताबिक, पूरे प्रदेश में 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी नहीं हो सका है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएच (गुलाबी कार्ड), एएवाई (पिला कार्ड) के साथ राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित हरा एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, लेकिन कहीं सर्वर धीमा तो कही नेटवर्क की समस्या से ई-केवाईसी का काम बाधित है। इसके अलावा, आधार से नाम लिंक नही होने और अंगूठा का काम नहीं करना भी बाधा बन रहा है।
ई-केवाईसी के लिए लास्ट डेट है 28 फरवरी
सरकार द्वारा ई-केवाईसी का अंतिम समय 28 फरवरी निर्धारित किया गया है। शेष बचे दिनों में 11 लाख से अधिक राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी किसी चुनौती से कम नहीं है। अगर शेष बचे लाभुकों का ई-केवाईसी निर्धारित समय पर नहींं हो सका तो इन लोगों का राशन कार्ड से नाम कटने की संभावना बनी हुई है।
साथ ही ऐसे लाभुकों को सरकारी राशन व अन्य लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों पर भरोसा करें तो पूरे झारखंड में 68 लाख 21 हजार 60 राशन कार्डधारी हैं।
जिसमें 56 लाख 56 हजार 411 कार्डधारियों का ई-केवाईसी संपन्न हो गया है, जबकि 11 लाख 64 हजार 649 राशन कार्डधारी ई-केवाईसी से वंचित हैं।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने क्या बताया?
जिले के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपने-अपने प्रखंड के अंतर्गत संचालित जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सभी लाभुकों का ई-केवाईसी करने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करते हुए पर्यवेक्षण करें, ताकि निर्धारित अवधि के अंदर लागू को का शत प्रतिशत ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जा सके। साथी वैसे लाभुक जिनका नाम, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, लिंक आदि में विसंगतियां पाई जाती है तो उन्हें राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के साथ जिला आपूर्ति कार्यालय में भेजने के लिए जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निर्देशित किया जाए, ताकि त्रुटियों का त्वरित गति से निष्पादन किया जा सके। - रामगोपाल पांडेय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा
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