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    Jharkhand News: पूर्व कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत ने कोर्ट में किया समर्पण, मिली जमानत; जानें क्या है मामला ?

    By Manoj SinghEdited By: Mohit Tripathi
    Updated: Wed, 13 Dec 2023 08:04 PM (IST)

    कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में समर्पण किया है। इस दौरान उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने सुखदेव भगत को जमानत की सुविधा प्रदान की। बता दें कि सुखदेव भगत पर लोहरदगा में मई 2018 को भीड़ के साथ लोक सेवक पर हमला करने सरकारी कार्य में बाधा डालनेवालों का समर्थन करने का आरोप है।

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    पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने कोर्ट में किया समर्पण। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखदेव भगत ने पांच साल पुराने लोहरदगा थाना में दर्ज एक मामले में समर्पण किया है। इस दौरान उनकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई।

    अदालत ने सुखदेव भगत को जमानत की सुविधा प्रदान की। झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों मामले में अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के आलोक में सुखदेव भगत ने कोर्ट में समर्पण किया।

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    क्या है पूरा मामला ?

    बता दें कि पूर्व विधायक सुखदेव भगत पर लोहरदगा में 28 मई 2018 को भीड़ के साथ लोक सेवक पर हमला करने, सरकारी कार्य के निर्वहन में बाधा डालने वालों का समर्थन करने का आरोप है।

    इस घटना को लेकर लोहरदगा नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी गंगाराम ठाकुर ने उनके खिलाफ लोहरदगा थाना में प्राथमिकी कराई थी।

    दर्ज प्राथमिकी में लगे आरोपों को सही पाते हुए जांच अधिकारी ने 2020 में सुखदेव भगत सहित 15 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए 18 मई 2022 को सभी को समन जारी किया था।

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    दास बने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त, पलामू का प्रभार भी

    राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव दशरथ चंद्र दास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है।

    इसके साथ ही वरीय आइएएस अधिकारी दास को पलामू प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है।

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