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    कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसेगी झारखंड सरकार, इस दिन पारित होगा विधेयक; अभिभावकों को भी करना होगा ये काम

    By Neeraj Ambastha Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 22 Jul 2025 08:37 AM (IST)

    झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 लाएगी। इसके तहत जिला और राज्य स्तर पर नियामक समितियां बनेंगी जिनमें कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना होगा। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के लिए प्रकोष्ठ बनेंगे। संस्थानों को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन के लिए अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी।

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    झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक, 2025 लाएगी। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 पेश करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 24 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसका प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा।

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    प्रस्तावित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, जिला स्तर पर जिला कोचिंग सेंटर नियामक समिति और राज्य स्तर पर झारखंड कोचिंग सेंटर नियामक समिति का गठन किया जाएगा। सभी कोचिंग संस्थानों को इस समिति में पंजीकरण या स्थापना के लिए आवेदन करना होगा। समिति आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगी।

    इसके अलावा, छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के निपटारे के लिए जिला और राज्य स्तर पर एक प्रकोष्ठ का भी गठन किया जाएगा। जो संस्थान पहले से संचालित हैं, उन्हें कानून लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। समिति दो महीने के भीतर इस पर निर्णय लेगी। न्यूनतम 50 छात्रों वाले कोचिंग संस्थान इस कानून के दायरे में आएंगे।

    विधेयक में, कोचिंग संस्थानों को स्थापना हेतु आशय पत्र प्राप्त होने के छह महीने के भीतर 5 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। बड़े संस्थान जो कई केंद्र चलाते हैं, उन सभी केंद्रों को अलग-अलग कोचिंग संस्थान माना जाएगा। यदि कोई संस्थान फ्रैंचाइज़ी पर चलता है, तो उसे भी पंजीकरण कराना होगा।

    विधेयक में कोचिंग संस्थानों में छात्रों को प्रदान की जाने वाली अनिवार्य सुविधाओं का भी स्पष्ट उल्लेख है। कोचिंग संस्थानों को भवन निर्माण नियमों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। एक हज़ार से अधिक छात्रों वाले संस्थानों को एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति भी करनी होगी। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षक एक समय में एक से अधिक संस्थानों में नहीं पढ़ाएँगे।

    यदि छात्र की आयु 18 वर्ष से कम है, तो अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। कोई भी कोचिंग संस्थान अभिभावक की अनुमति के बिना 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी छात्र का नामांकन नहीं कर सकेगा। इस संबंध में विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए हैं।