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    Hemant Soren: इधर हेमंत सोरेन को मिली सीएम की कुर्सी, उधर हाई कोर्ट ने दे दिया बड़ा आदेश

    झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी द्वारा जारी व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर रोक लगा दी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाला मामले में समन जारी किया था। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

    By Manoj Singh Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 04 Dec 2024 06:58 PM (IST)
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    हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब, हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर रोक

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस ए.के चौधरी की पीठ ने बुधवार को हेमंत सोरेन को कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश पर रोक लगा दिया है। पीठ ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

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    उल्लेखनीय है कि रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज करते हुए चार दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस आदेश को हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

    सीजेएम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

    ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कई तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए थे। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। हेमंत सोरेन की ओर से

    एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था। शिकायतवाद में ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।

    एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई टली

    ईडी के समन की अवहेलना के मामले में रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट ने उपस्थिति के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में सुनवाई टाल दी जाए। इस पर कोर्ट ने मामले में अगले आदेश तक सुनवाई स्थगित कर दी है।

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