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    झारखंड: CBI ने हाई कोर्ट के आदेश पर दो चिटफंड कंपनि‍यों का केस किया टेकओवर, रांची कार्यालय में दो FIR दर्ज

    By Dilip KumarEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sun, 02 Apr 2023 12:56 AM (IST)

    Jharkhand News सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में 31 मार्च चिटफंड कंपनियों से जुड़ी दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गईं हैं। झारखंड हाई कोर्ट ...और पढ़ें

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    सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में 31 मार्च चिटफंड कंपनियों से जुड़ी दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

    रांची, राज्य ब्यूरो: सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा में 31 मार्च चिटफंड कंपनियों से जुड़ी दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गईं हैं।

    इनमें एक प्राथमिकी धनबाद के बैंक मोड़ थाने में पांच अगस्त 2016 को दर्ज मेसर्स स्वास्ता सीमेंट लिमिटेड व इसके कर्मियों पदाधिकारियों पर दर्ज की गई थी तो दूसरी प्राथमिकी साहिबगंज के फ्यूचरेडी वर्ल्डवाइड मार्केटिंग एलएलपी से संबंधित मामले में 19 अगस्त 2015 को दर्ज की गई थी।

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    कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने दोनों मामलों को किया टेकओवर

    झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व में जारी आदेश के आलोक में ही सीबीआई ने दोनों कांडों को टेकओवर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। अब सीबीआई पूरे मामले का अनुसंधान करेगी।

    हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि चिटफंड कंपनियों से जुड़े किसी भी मामले का अनुसंधान सीबीआई करेगी। इसी आदेश के आलोक में दोनों प्राथमिकियां दर्ज की गईं हैं।

    धनबाद के बैंक मोड़ थाने में दर्ज कांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी सीबीआई की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा के इंस्पेक्टर मुकुंद कुमार कर्ण को दी गई है।

    वहीं, साहिबगंज के नगर थाने में दर्ज कांड के अनुसंधान की जिम्मेदारी सीबीआई डीएसपी लिली नूतन मुर्मू को दी गई है।

    केस एक :-

    साहिबगंज में चिटफंड कंपनी फ्यूचरेडी वर्ल्डवाइड मार्केटिंग एलएलपी पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

    साहिबगंज के नगर थाना में 19 अगस्त 2015 को कांड संख्या 250/15 में चिटफंड कंपनी फ्यूचरेडी वर्ल्डवाइड मार्केटिंग एलएलपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    इस मामले में कंपनी के कर्मी अजीत कुमार, अरुण कुमार, दिनेश कुमार, अध्यक्ष बाला साहब मापकर, प्रबंध निदेशक शशांक बी मापकर, उज्जवल प्रकाश को आरोपित किया गया था।

    उज्जवल प्रकाश के मकान में ही यह चिटफंड कंपनी संचालित थी, जिसमें लोगों को ब्याज के रूप में मोटी रकम दिलाने का झांसा देकर निवेश करवाया और रुपयों की ठगी की गई थी।

    केस दो :-

    धनबाद के बैंक मोड़ थाने में मेसर्स स्वास्ता सीमेंट लिमिटेड व इसके संचालकों पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

    धनबाद के बैंक मोड़ थाने में पांच अगस्त 2016 को मेसर्स स्वास्ता सीमेंट लिमिटेड व इसके संचालकों के विरुद्ध जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    उक्त प्राथमिकी में धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र के पुराना बाजार गोमो स्थित कंपनी के अलावा कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सत्य रंजन चौधरी, निदेशक चितरंजन चौधरी, स्वपना चौधरी, जयदेव विश्वास, प्रशांत चटर्जी, अभिजीत चक्रवर्ती, मानस कुमार दान, ब्रोकर तपन कुमार चटर्जी, शाहदेव मल्लिक, महादेव ज्ञान, बलदेव प्रसाद व कुलदीप महतो को आरोपित बनाया गया था।

    सभी आरोपितों पर आरोप है कि इनलोगों ने लोगों से ब्याज के रूप में मोटी रकम दिलाने के नाम पर निवेश कराया था। झांसा दिया था कि उनके उत्पाद बिकेंगे, उसका फायदा उन्हें भी मिलेगा।